तमिलनाडु पानी की टंकी में मल : विशेष अदालत ने 11 लोगों के डीएनए परीक्षण का आदेश दिया
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की विशेष सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने आदेश दिया है कि वेंगैवयाल गांव में दलित कॉलोनी को पीने का पानी उपलब्ध कराने वाली ओवरहेड पानी की टंकी में मानव मल के मिश्रण की जांच के संबंध में ग्यारह व्यक्तियों के रक्त के नमूने एकत्र किए जाएं। विशेष अदालत ने मामले की जांच कर रहे तिरुचि रेंज की अपराध शाखा सीआईडी के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा एक याचिका दायर करने के बाद मंगलवार को आदेश जारी किया था।
अदालत ने निर्देश दिया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पुडुकोट्टई के एक सहायक प्रोफेसर एफटीए कार्ड या रासायनिक रूप से उपचारित फिल्टर पेपर पर रक्त के नमूने एकत्र करें। जिन 11 व्यक्तियों के डीएनए का विश्लेषण किया जाना है, उनमें तीन महिलाएं शामिल हैं, और वेंगईवयाल, एरैयूर और कीझामुथुकाडु गांवों के निवासी हैं। नमूनों की तुलना उस मल पदार्थ से की जाएगी, जिसे सीबी-सीआईडी द्वारा ओवरहेड पानी की टंकी से एकत्र किया गया था। सीबी-सीआईडी के सूत्रों ने कहा कि सहायक प्रोफेसर द्वारा रक्त के नमूने एकत्र करने के लिए अब एक तारीख तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि 11 व्यक्तियों का डीएनए परीक्षण चेन्नई में किए जाने की संभावना है। पहली बार दिसंबर 2023 में रिपोर्ट की गई, वेंगईवयाल घटना की शुरुआत में जिला पुलिस ने जांच की थी। हालांकि, इस साल जनवरी में तमिलनाडु के डीजीपी ने इस मामले को सीबी-सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया था।
(आईएएनएस)
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Created On :   20 April 2023 11:30 PM IST