PSA के तहत हिरासत में फारूक, ओवैसी बोले-अब्दुल्ला से डरी सरकार

Farooq Abdullah detained under Public Safety Act
PSA के तहत हिरासत में फारूक, ओवैसी बोले-अब्दुल्ला से डरी सरकार
PSA के तहत हिरासत में फारूक, ओवैसी बोले-अब्दुल्ला से डरी सरकार
हाईलाइट
  • असदुद्दीन ओवैसी ने कहा
  • क्या केंद्र सरकार फारुक अब्दुल्ला से डर गई है
  • फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता फारूक अब्दुल्ला को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया है। जिस स्थान पर फारूक को रखा जाएगा उसे एक आदेश के जरिए अस्थायी जेल घोषित कर दिया गया है। पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट के तहत किसी भी शख्स को बिना किसी मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर के हालातों पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है।


असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर के मामले पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 80 साल के फारुक अब्दुल्ला पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना कितना जायज है। ओवैसी ने कहा सवाल उठाते हुए कहा, क्या केंद्र सरकार फारुक अब्दुल्ला से डर गई है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद को वहां जाने के लिए सरकार से परमिशन लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है। इससे पता चलता है कि, हालात सामान्य नहीं है। अगर वहां सबकुछ ठीक है तो राजनीति क्यों नहीं हो सकती?

 

 

Created On :   16 Sept 2019 12:00 PM IST

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