ईडी ने श्रीलंकाई पीएम पर हमला करने वाले लिट्टे के शख्स की संपत्ति कुर्क की
- अचल संपत्तियों का बाजार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम मामले में प्रतिबंधित लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई नागरिकों की 33.7 करोड़ रुपये की तीन अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।
अधिकारी ने बताया कि गुनसेकरन उर्फ पेरामा कुमार और उनके बेटे दिलीप उर्फ थिलीप के स्वामित्व वाले तिरुवन्नामलाई जिले में ईसीआर पर एक बंगला और दो कृषि भूमि कुर्क की गई है। कुमार पर श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रिका कुमारतुंगा पर हमला करने का आरोप लगाया गया था।
ईडी ने 2020 में सीआईडी, कांचीपुरम द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग शुरू की। आरोप है कि कुमार, उनके बेटे और अन्य ने विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध किए।
आरोपी व्यक्तियों ने एक अवधि में फर्जी पहचान पत्र जैसे पैन, आधार और ड्राइविंग लाइसेंस बनाए और इस्तेमाल किए और भारत में अवैध रूप से रहे। जांच के दौरान, यह पता चला कि कुमार, सुरेश राज, मोहम्मद शेरिफ, और राजा मेदुरा गेदरा उर्फ गामिनी ड्रग्स की खरीद-बिक्री में शामिल थे, और उन्हें 2011 में अपराध के लिए अदालत ने दोषी ठहराया था।
अपनी जेल की अवधि पूरी होने के बाद, उन्होंने अपनी पहचान बदल दी। इस मामले में कुर्क की गई सभी संपत्तियां 2011 के बाद खरीदी गई हैं और आरोपी अपनी खरीद में इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत की व्याख्या करने में सक्षम नहीं थे। पता चला कि उक्त अचल संपत्तियों का बाजार मूल्य दस्तावेजों में अंकित मूल्य से काफी अधिक है।
आईएएनएस
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Created On :   1 Sept 2022 9:00 PM IST