कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ हिंसा के लिए फंडिंग के आरोप तय किए

Court frames charges against Tahir Hussain for funding violence
कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ हिंसा के लिए फंडिंग के आरोप तय किए
दिल्ली हिसा 2020 कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ हिंसा के लिए फंडिंग के आरोप तय किए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिसा के संबंध में आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन का उपयोग करके दंगों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा-3 के तहत अपराध के लिए आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किया जाता है, इसे पढ़ा गया और ताहिर हुसैन को समझाया गया, लेकिन उसने अपना गुनहा कबूल नहीं किया और ट्रायल का दावा किया है। अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी को सूचीबद्ध किया है।

गौरतलब है कि ताहिर हुसैन पर पहले फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा के तीन अलग-अलग मामलों में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) सहित कई कानूनों के तहत आरोप लगाए गए थे। फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में 53 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। दंगों से जुड़े एक मामले में हुसैन और छह अन्य लोगों पर पिछले साल 14 अक्टूबर को दंगा और हत्या का आरोप लगाया गया था। इससे पहले, बीत साल 6 मई को उन पर डकैती, आपराधिक साजिश, दंगा, संपत्ति की क्षति, आग और संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण तरीके से नष्ट करने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली पुलिस ने हुसैन और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत तीन एफआईआर दर्ज की थी।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   11 Jan 2023 5:00 PM GMT

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