INX Case: चिदंबरम ने दिल्ली HC में दायर की जमानत अर्जी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। INX मीडिया केस से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज (बुधवार) दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। दायर की गई याचिका में बताया गया है कि ED द्वारा चिदंबरम की गिरफ्तारी गतल इरादे और याचिकाकर्ता के मान को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई थी। वहीं मंगलवार को उन्हें INX मीडिया केस से जुड़े केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। लेकिन चिदंबरम अब भी 24 अक्टूबर तक ED की कस्टडी में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
Congress leader P Chidambram has moved a bail plea in Delhi High Court, in connection with Enforcement Directorate (Ed) case of INX Media. He is currently in ED custody till 24th October. (file pic) pic.twitter.com/c3qtng0urE
— ANI (@ANI) October 23, 2019
चिदंबरम द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई अर्जी में CBI मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई जमानत का जिक्र करते हुए साफ किया गया है कि वह जांच में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। साथ ही वह सबूतों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इस अर्जी में कहा गया है कि सभी सबूत दस्तावेजों के रूप में हैं। जिस कारण उन्हें प्रभावित नहीं किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक 24 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। साथ ही ED भी चिदंबरम की कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है।
INX media case: Congress leader P Chidambaram in bail plea stated that Enforcement Directorate (ED) arresting is mala fide and had been done with the intention to harm the reputation of the petitioner. https://t.co/WX2HgKZ9QB
— ANI (@ANI) October 23, 2019
CBI मामले में जमानत
Supreme Court grants bail to Congress leader P Chidambaram in the INX Media case registered by the CBI. pic.twitter.com/gtyy6RnXu9
— ANI (@ANI) October 22, 2019
CBI द्वारा लगातार जमानत का विरोध करने के बाद चिदंबरम को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई। साथ ही उनके साथ यह शर्त भी रखी गई कि वह बिना अनुमति के देश के बाहर नहीं जा सकेंगे। CBI का कहना था कि चिदंबरम एक प्रभावशाली नेता है, जो बाहर आने के बाद INX मीडिया केस से जुड़े संभावित सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि CBI ने आज 14 अक्टूबर को दिल्ली के कोर्ट में चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल थी। जिसमें चिदंबरम के अलावा 14 लोगों को भी CBI द्वारा आरोपी बनाया गया है। इस चार्जशीट में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी का नाम भी शामिल है।
जमानत के बाद भी जेल में चिदंबरम
Congress leader P Chidambaram is currently in the custody of Enforcement Directorate (ED) till October 24 in the INX Media case. https://t.co/A4eQIAhpwQ
— ANI (@ANI) October 22, 2019
CBI मामले पर चिदंबरम को जमानत मिलने के बाद भी वह जेल में ही बंद रहेंगे। दरअसल दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने भी 17 अक्टूबर को चिदंबरम की हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। वह 24 अक्टूबर तक ED की हिरासत में ही रहेंगे। इस मामले में तिहाड़ जेल में पूछताछ करने के बाद ED ने 16 अक्टूबर को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। जिसके एक दिन पहले 15 अक्टूबर को एक स्थानीय अदालत ने ED को इस मामले में चिदंबरम से पूछताछ करने और जरुरत पड़ने पर गिरफ्तार करने की भी अनुमति दी थी।
क्या है मामला ?
कांग्रेस नेता चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए साल 2007 में INX मीडिया को 305 करोड़ रुपये लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। जिस पर ED ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, वहीं इससे पहले CBI भी चिदंबरम के खिलाफ मई, 2017 में केस दर्ज कर चुकी थी। इसी के चलते 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया, तब से वह अब तक न्यायिक हिरासत में ही है।
Created On :   23 Oct 2019 2:20 PM IST