चिदंबरम को कोर्ट से झटका, 30 अगस्त तक बढ़ी CBI रिमांड

Chidambaram to stay in CBI custody till August 30
चिदंबरम को कोर्ट से झटका, 30 अगस्त तक बढ़ी CBI रिमांड
चिदंबरम को कोर्ट से झटका, 30 अगस्त तक बढ़ी CBI रिमांड
हाईलाइट
  • CBI की विशेष अदालत ने सोमवार को चिदंबरम की रिमांड को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया
  • INX मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को एक और बड़ा झटका लगा है
  • चिदंबरम को अब 30 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। INX मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को एक और बड़ा झटका लगा है। CBI की विशेष अदालत ने सोमवार को चिदंबरम की रिमांड को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया। अब उन्हें 30 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका को भी खारिज कर दिया था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर के एन नटराजन ने CBI का प्रतिनिधित्व करते हुए अदालत से कहा कि चिदंबरम की हिरासत बढ़ाने के पर्याप्त आधार है। उन्होंने बताया कि 23-26 अगस्त की पूछताछ के दौरान सह-अभियुक्त के साथ उनका सामना कराया गया। अभी भी ये पूछताछ पूरी नहीं हो पाई है। इस दौरान अदालत के समक्ष एक फाइल भी पेश की गई जिसमें आरोपी व्यक्तियों के बीच ईमेल एक्सचेंज किए गए थे।

CBI के स्पेशल जज अजय कुमार कुहर के सामने चिदंबरम को चार दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद पेश किया गया था। एजेंसी ने चिदंबरम को 22 अगस्त को हिरासत में लिया था। तुषार मेहता ने सह-अभियुक्त का नाम लिए बगैर कहा, "हमें चिदंबरम की पांच दिनों की हिरासत चाहिए ताकि इस मामले के सह-अभियुक्तों के साथ उनका सामना कराया जा सके जो अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसमें बड़ी साजिश का खुलासा होने की उम्मीद हैं।"

जज ने पूछा कि पिछले चार दिनों में सीबीआई ने क्या किया है? इसके जवाब में एजेंसी ने अदालत के समक्ष संबंधित रिकॉर्ड रखा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ईमेल के संबंध में चिदंबरम का सामना कराना आवश्यक था और इस मुद्दे की जड़ों में जाना बिल्कुल प्रासंगिक है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है और सीबीआई के साथ साक्ष्य साझा किए हैं जिसके बारे में और पूछताछ की आवश्यकता है।

चिदंबरम का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मेहता की ओर से ईडी के दायर दस्तावेजों का हवाला देने का विरोध किया। दो मिनट के लिए चिदंबरम से बात करने के बाद, सिब्बल ने कहा कि पिछले रिमांड आवेदन में एजेंसी ने 5 मिलियन डॉलर का उल्लेख था और इन चार दिनों के दौरान इससे संबंधित एक भी दस्तावेज उनके पास नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि शेल कंपनियों के संबंध में भी एक भी सवाल चिदंबरम से नहीं पूछा गया।

बता दें कि 73 साल के चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को उनके जोर बाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। उन्हें 22 अगस्त को कोर्ट में पेश किया गया था और चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया था। 

Created On :   26 Aug 2019 6:21 PM IST

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