पैन से आधार को लिंक करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई
- 7वीं बार बढ़ी आधार को पैन से लिंक कराने की डेडलाइन
- लिंक नहीं कराया गया तो पैन हो सकता है रद्द
- सुप्रीम कोर्ट ने बताया था पैन को आधार से लिंक करना जरूरी
डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस (CBDT) ने आज (शनिवार) पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह समय सीमा 30 सितंबर तक की थी। मंत्रालय की तरफ से CBCT की यह जानकारी एक नॉटिफिकेशन जरिए दी गई है।
Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the date for linking PAN Aadhaar from 30th September, 2019 to 31st December, 2019. pic.twitter.com/nGsULxLnuj
— ANI (@ANI) September 28, 2019
इससे पहले सरकार द्वारा 31 मार्च को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। यह 7वीं बार है जब सरकार ने नागरिकों के लिए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी पैन को आधार से लिंक करना जरूरी बताया था। साथ ही आदेश में बताया गया था कि यदि पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया तो आप आयकर नहीं भर पाएंगे। बता दें कि यदि पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो आयकर अधिनियम की धारा 139 AA के तहत आपका पैन अमान्य माना जाएगा। जिससे आपका टैक्स रिफंड फंस भी सकता है।
Created On :   28 Sept 2019 4:44 PM GMT