हाईकोर्ट के आदेश के बाद एआईसीएफ ने अंतरिम सचिव की नियुक्ति की
- हाईकोर्ट के आदेश के बाद एआईसीएफ ने अंतरिम सचिव की नियुक्ति की
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) ने सोमवार को विपनेश भारद्वाज को अपना अंतरिम सचिव नियुक्त किया, क्योंकि हाईकोर्ट ने भरत सिंह चौहान को उस पद से हटाने के अपने पहले के फैसले को दोहराया है। इस बारे में एक शीर्ष अधिकारी ने जानदारी दी है।
अध्यक्ष संजय कपूर ने आईएएनएस को बताया, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारद्वाज को एआईसीएफ का सचिव नियुक्त किया गया है।एआईसीएफ के नियमों के अनुसार, पदाधिकारियों की रिक्तियां अध्यक्ष द्वारा भरी जाएंगी और ऐसा नामित व्यक्ति अगली आम सभा बैठक तक पद पर रहेगा।2 जून, 2022 को कोर्ट ने चौहान के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था क्योंकि इसने राष्ट्रीय खेल विकास संहिता का उल्लंघन किया था। याचिका प्रतिद्वंद्वी प्रतियोगी आरएन डोंगरे ने दायर की थी।
बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने भारत में होने वाले शतरंज ओलंपियाड का हवाला देते हुए चौहान को 15 अगस्त, 2022 तक सचिव के रूप में बने रहने की अनुमति दी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट चार सप्ताह के भीतर सभी संबंधितों को अवसर देने के बाद एक नया आदेश पारित करेगा।
चौहान फिर से चुनाव के लिए खड़े हुए और राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुसार, एक पदाधिकारी को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मतदान के कम से कम दो-तिहाई मतों का बहुमत हासिल करना जरूरी होता है।चूक के मामले में, उम्मीदवार को चुनाव हार गया माना जाएगा और उसके बाद पद सामान्य प्रक्रिया द्वारा फिर से चुनाव चाहने वाले पदाधिकारियों के अलावा अन्य उम्मीदवारों में से भरा जाएगा।
डोंगरे ने आईएएनएस से दावा किया, कोर्ट ने कहा था कि रिक्तियों को राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुसार भरा जाना चाहिए। और उसके अनुसार, मैं कानूनी रूप से एआईसीएफ सचिव हूं।चौहान के वकील संजय चड्ढा ने आईएएनएस से कहा, जब कोर्ट में यह मुद्दा उठाया गया, तो उन्होंने कहा कि एआईसीएफ सचिव पद का कोई भी दावेदार उनसे संपर्क कर सकते हैं।इस बीच, एआईसीएफ ने रात 8.30 बजे मंगलवार को इस मुद्दे और भविष्य को लेकर चर्चा करने के लिए एक तत्काल आम सभा की बैठक आनलाइन बुलाई है।
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Created On :   23 Aug 2022 11:30 AM GMT