बड़ा फैसला: मोदी कैबिनेट ने न्यू इनकम टैक्स बिल को दी हरी झंडी, 11 फरवरी को सदन में किया जा सकता है पेश

- मोदी कैबिनेट ने न्यू इनकम टैक्स बिल को दी हरी झंडी
- 11 फरवरी को सदन में किया जा सकता है पेश
- अभी भारत में दो टैक्स प्रणाली चलती है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने न्यू इनकम टैक्स बिल को हरी झंडी दिखा दी है। इस बिल के जरिए छह दशक पुराने इनकम टैक्स अधिनियम को हटाया जाएगा। न्यू टैक्स बिल को आसान भाषा के जरिए आम लोगों के बीच लाया जाएगा। इस बिल को टैक्स एक्सपर्ट की सहायता के बिना भी समझा जा सकता है। जिसके चलते मुकदमाबाजी कम होगी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 11 फरवरी को सदन में न्यू इनकम टैक्स बिल को पेश कर सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने नए बिल को मंजूरी दी है। बता दें कि, बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को खत्म होगा। इसके बाद 10 मार्च से फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी जो कि, 4 अप्रैल तक चलेगा। केंद्र सरकार इस बिल के जरिए आम टैक्सपेयर्स के साथ टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाना है। इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 को आसान, स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है।
मौजूदा समय में काम कर रहे हैं दो टैक्स सिस्टम
न्यू टैक्स रिजीम
0-4 लाख तक शून्य टैक्स होगा
4-8 लाख रुपए की आय पर 5 प्रतिशत तक का टैक्स
8-12 लाख रुपए की आय पर 10 प्रतिशत तक का टैक्स
12-16 लाख रुपए की आय पर 15 प्रतिशत तक का टैक्स
16-20 लाख रुपए की आय पर 20 प्रतिशत तक का टैक्स
20-25 लाख रुपए की आय पर 25 प्रतिशत तक का टैक्स
25 लाख रुपये के ऊपर 30% तक का टैक्स देने होता है
ओल्ड टैक्स रिजीम (OLD TAX REGIME)
- 0 से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर: 0%
- 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर: 5%
- 05 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय: 20%
- 10 लाख से अधिक की आय पर: 30%
इस वक्त ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर लगता है। वहीं, न्यू टैक्स रिजीम में 25 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर लगता है। बता दें कि, 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने नया टैक्स स्लैब जारी किया था। जिसके मुताबिक, अब एक साल में 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है।
Created On :   7 Feb 2025 9:48 PM IST