जोशीमठ भू-धंसाव मामला: हाईकोर्ट ने एनटीपीसी को दी टनल की सफाई करने की अनुमति, भारी मशीनों और विस्फोटक का प्रयोग ना करने की सख्त हिदायत

जोशीमठ भू-धंसाव मामला: हाईकोर्ट ने एनटीपीसी को दी टनल की सफाई करने की अनुमति, भारी मशीनों और विस्फोटक का प्रयोग ना करने की सख्त हिदायत
Nainital High Court.
  • जोशीमठ भू-धंसाव
  • जनहित याचिका में कहा गया कि टनल का निर्माण होने से जोशीमठ में दरारें आई
डिजिटल डेस्क, नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धंसाव के बाद एनटीपीसी को टनल की सफाई करने की अनुमति दे दी है। लेकिन हाईकोर्ट ने टनल की सफाई में एनटीपीसी को भारी मशीनों और विस्फोटक का प्रयोग ना करने की सख्त हिदायत दी है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 अगस्त की तिथि नियत की है। आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ में हुईं। मामले में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

मामले के अनुसार एनटीपीसी ने उच्च न्यायालय में जोशीमठ में बनी टनल के ट्रीटमेंट के लिए और उसकी सुरक्षा व उससे होने वाले वाले संभावित खतरे को कम करने के लिए टनल की सफाई करने को लेकर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि एनटीपीसी को टनल में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए। ताकि बाढ़ से होने वाले खतरे को रोका जा सके। जबकिजनहित याचिका में कहा गया कि टनल का निर्माण होने से जोशीमठ में दरारें आई हैं। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। इस मामले को उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

आपको बता दें कि, जोशीमठ में भू धंसाव के कई घरों में दरारें आने के बाद उन्हें खाली करवाया गया है। यहां तक कि मार्गों और खेतों में भी दरारें आने से लोगों को पलायन के लिए विवश होना पड़ा है। लोगों ने इसका आरोप एनटीपीसी पर जड़ा था। मामले में सरकार ने भूगर्भ वैज्ञानिकों से जांच कर रिपोर्ट मांगी थी, जो वैज्ञानिकों ने सरकार को दे दी है।


(आईएएनएस)

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   24 May 2023 3:43 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story