ज्ञानवापी मस्जिद विवाद: वाराणसी जिला कोर्ट से हिंदू पक्ष को लगा बड़ा झटका, ASI सर्वे की याचिक को किया खारिज
- वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला
- ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को लगा झटका
- ASI सर्वे की याचिक को किया खारिज
डिजिटल डेस्क, वाराणसी। वाराणसी जिला कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है।
कोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की याचिका
कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर स्तोगी ने हिंदू पक्ष की याचिका के रद्द होने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने एएसआई की ओर से पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र की सुरक्षा के अतिरिक्त सर्वेक्षण के हमारे आवेदन को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खट खटाएंगे।
गौरतलब है कि कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद के नीचे शिवलिंग होने की पुष्टि की गई है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मस्जिद में खुदाई करवाकर एएसआई सर्व करने की अपील की थी। इस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि खुदाई करने से मस्जिद स्थल को नुकसान पहुंच सकता है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में हिंदू पक्ष की रखी गई दो मांग
साल 1991 में ज्ञानवापी मस्जिद के मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा की तरफ से याचिका दाखिल की थी। इसके बाद मामले की सुनवाई करीब 2 दशक तक चली थी। इसके बाद वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हिंदू पक्ष की दो मांग रखी गई थी।
Created On :   25 Oct 2024 9:18 PM IST