न्यूज़क्लिक विवा: दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए और समय मांगा, अदालत ने सुनवाई 22 दिसंबर तक टाली
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने यहां मंगलवार को एक अदालत के समक्ष आवेदन दायर कर न्यूजक्लिक पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार-प्रसार करने खातिर धन प्राप्त करने के आरोपों के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा। यह आवेदन पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष दायर किया गया। उन्होंने मामले की सुनवाई 22 दिसंबर को तय की। न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर उसी दिन दो आरोपियों - न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।
हाल ही में, अदालत ने मामले में जांच के लिए जब्त किए गए अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जारी करने की मांग करने वाले पुरकायस्थ द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था। न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि इस स्तर पर आवेदन की अनुमति देने के लिए आधार पर्याप्त नहीं है। 1 दिसंबर को कोर्ट ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती दोनों ने क्रमशः पुलिस द्वारा जब्त किए गए अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिहाई और जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।
17 नवंबर को चक्रवर्ती के वकील ने तर्क दिया था कि संगठन में उनकी केवल 0.09 प्रतिशत हिस्सेदारी है और पत्रकारिता या प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं है, और पुलिस ने जमानत आवेदन की स्थिरता पर सवाल उठाए थे। 25 अक्टूबर को विशेष न्यायाधीश ने दोनों को हिरासत में भेज दिया था, जब पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्हें पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की आगे की हिरासत की मांग करने का अधिकार है, और उन्हें संरक्षित गवाहों और बरामद इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ उनका सामना कराने की जरूरत है।
उनकी पांच दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया। पुलिस के अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया था कि उन्हें आगे की हिरासत मांगने का अधिकार है और इसलिए, वे इसका प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 4 अक्टूबर को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद दोनों ने अपनी पुलिस रिमांड को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।
दोनों ने पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं को खारिज करने के खिलाफ मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी ले गए थे और 19 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। पुरकायस्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पहले उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि "सभी तथ्य झूठे हैं और एक पैसा भी चीन से नहीं आया है।"
3 अक्टूबर को स्पेशल सेल द्वारा दर्ज यूएपीए मामले के संबंध में की गई तलाशी, जब्ती और हिरासत के संबंध में एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कार्यालय परिसर में कुल 37 पुरुष संदिग्धों से पूछताछ की गई, जबकि नौ महिला संदिग्धों से पूछताछ की गई। संदिग्धों से उनके आवासों पर पूछताछ की गई।
पुलिस ने कहा कि डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों आदि को जब्त कर लिया गया या जांच के लिए एकत्र किया गया। स्पेशल सेल ने मामले के संबंध में 17 अगस्त को न्यूज़क्लिक के खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी। अगस्त में 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक जांच में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित एक संगठन होने का आरोप लगाया गया था।
आईएएनएस
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Created On :   19 Dec 2023 6:45 PM IST