दिल्ली हाईकोर्ट ने जासूसी के एक मामले में नेपाली नागरिक की जमानत मंजूर की

दिल्ली हाईकोर्ट ने जासूसी के एक मामले में नेपाली नागरिक की जमानत मंजूर की
Delhi High Court
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चीन के खुफिया एजेंटों को कथित रूप से महत्वपूर्ण जानकारी लीक करने के आरोप में हिरासत में लिए गए एक नेपाली नागरिक को सोमवार को जमानत दे दी। प्राथमिकी में उसका नाम नहीं था और न ही उसके पास से कोई गोपनीय दस्तावेज बरामद हुआ था। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा कि याचिकाकर्ता शेर सिंह को हिरासत में रखना बेकार होगा और उन्हें शर्तो के साथ जमानत दे दी। अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है।

न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता को 19 सितंबर 2020 से हिरासत में रखा गया है, जबकि अन्य आरोपी को, जो मुख्य अभियुक्त है, डिफॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपों और बचाव की परीक्षा सुनवाई के दौरान होगी।

अदालत ने कहा, जांच पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ता से कुछ और बरामद नहीं होना है। अभियोजन पक्ष का यह मामला भी नहीं है कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है या वह किसी अन्य मामले में शामिल है।उसने कहा, उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अदालत ने याचिकाकर्ता को 10,000 रुपये का निजी मुचलका भरने और इतनी ही राशि की सिक्युरिटी देने का निर्देश दिया।

पुलिस ने जमानत के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध का इस आधार पर विरोध किया कि ये अपराध देश की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करते हैं और नेपाल का नागरिक होने के कारण उसके पलायन का जोखिम है।सिंह को जमानत दे दी गई, लेकिन अदालत ने उसे अपना पासपोर्ट जमा करने और पूर्व अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ने का आदेश दिया।


अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   5 Jun 2023 8:47 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story