Budget 2025: टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बजट में राहत, 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को दोगुना किये जाने पर विचार
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाली 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करेंगी। बढ़ती महंगाई (Inflation) से राहत मिलने की उम्मीद में, देश के प्रत्येक वर्ग, खासकर मिडिल क्लास की निगाहें आगामी बजट पर हैं।
अगले महीने पेश होने वाले बजट में सरकार मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि, वर्तमान में पुरानी टैक्स रिजीम के अंतर्गत आने वाले टैक्सपेयर, आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। आने वाले बजट में सरकार 80सी की इस लिमिट को दोगुना यानी 3 लाख तक करने का ऐलान कर सकती है।
क्या है आयकर अधिनियम की धारा 80C
आयकर अधिनियम की धारा 80सी, टैक्सपेयर्स को कुछ चुनिंदा विकल्पों में निवेश अथवा बचत करने पर टैक्स छूट का लाभ प्रदान करती है। जहाँ यह धारा टैक्स छूट का लाभ देती है वहीं दीर्घकालिक बचत एवं निवेश को भी प्रोत्साहित करती है।
धारा 80सी के तहत पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) जैसी बचत एवं निवेश योजनाएं शामिल हैं।
निवेश के साथ ही धारा 80सी के तहत कुछ खर्चों को भी शामिल किया गया है, जिन पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। इन खर्चों में जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान, अधिकतम दो बच्चों की ट्यूशन फीस तथा होम लोन के प्रिसिंपल अमाउंट का भुगतान शामिल है।
आगामी बजट में हो सकता है बदलाव
विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किये गए सुझावों को मानते हुए, आने वाले बजट में केंद्र सरकार धारा 80सी की लिमिट को 1.5 से बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो टैक्सपेयर्स पहले की तुलना में अतिरिक्त 1.5 लाख का टैक्स बचा पाएंगे और साथ ही अपनी बचत को भी दोगुना कर सकेंगे।
Created On :   11 Jan 2025 12:45 PM IST