यूरोपीय संघ ने नए साइबर रेजिलिएंस एक्ट का प्रस्ताव रखा
- साइबर सुरक्षा की गारंटी
डिजिटल डेस्क, ब्रसेल्स। यूरोपीय आयोग ने साइबर रेजिलिएंस एक्ट (सीआरए) के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है, जो एक नया यूरोपीय संघ (ईयू) कानून है। इसका उद्देश्य बाजार में बेचे जाने वाले कनेक्टेड डिवाइस और सॉफ्टवेयर में साइबर सुरक्षा की गारंटी देना है।
डिजिटल युग के लिए यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष मार्ग्रेथ वेस्टेगर ने गुरुवार को कहा, साइबर रेजिलिएंस एक्ट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स और सॉ़फ्टवेयर को मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
आंतरिक बाजार के यूरोपीय आयुक्त थियरी ब्रेटन ने बताया, कंप्यूटर, फोन, घरेलू उपकरण, आभासी सहायता उपकरण, कार, खिलौने, जैसे करोड़ों उत्पाद साइबर हमले के लिए एक संभावित प्रवेश बिंदु है। इसके बावजूद आज अधिकांश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उत्पाद में साइबर सुरक्षा नहीं है।
सेक्युरिटी बाई डिजाइन के सिद्धांत के आधार पर, नया कानून उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई के तीन क्षेत्रों को संबोधित करेगा। साइबर सुरक्षा अनिवार्य हो जाएगी, निर्माता अपने पूरे जीवन चक्र में अपने उत्पाद की साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहेगा।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल तत्वों वाले उत्पाद का चयन करते समय उपभोक्ताओं को इन मापदंडों के बारे में बेहतर जानकारी होगी। निर्माता अपने उत्पादों का 90 प्रतिशत स्व-मूल्यांकन कर सकेंगे। इनमें फोटो एडिटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, स्मार्ट स्पीकर, हार्ड ड्राइव और गेम शामिल हैं।
शेष 10 प्रतिशत - पासवर्ड मैनेजर, फायरवॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोकंट्रोलर और औद्योगिक फायरवॉल जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों का मूल्यांकन तीसरे पक्ष द्वारा किया जाएगा। ब्रेटन के अनुसार, सीआरए को प्रगतिशील उपायों के माध्यम से लागू किया जाएगा।
आयोग पहले निर्माता को सीआरए का अनुपालन करने के लिए कहेगा, फिर उत्पाद को स्थायी रूप से वापस ले लिया जाएगा, और अंत में कंपनी के वैश्विक कारोबार के 2 से 5 प्रतिशत के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा।
सीआरए के लिए आयोग के प्रस्ताव की अब यूरोपीय संसद और परिषद द्वारा जांच की जाएगी। यदि अपनाया जाता है, तो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और कंपनियों के पास विनियमन को राष्ट्रीय कानून में स्थानांतरित करने के लिए दो साल का समय होगा।
आईएएनएस
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Created On :   16 Sept 2022 11:30 AM IST