तोशाखाना मामला: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान गिरफ्तार, कोर्ट ने सुनाई है 3 साल की सजा, PTI ने की लाहौर हाईकोर्ट में अपील

तोशाखाना मामला: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान गिरफ्तार, कोर्ट ने सुनाई है 3 साल की सजा, PTI ने की लाहौर हाईकोर्ट में अपील

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पाक के पूर्व पीएम और पीटीआई सुप्रीमो इमरान खान पर तोशाखाना मामले में गाज गिरी है। पाकिस्तान की अदालत ने इस मामले में खान को दोषी पाया और तीन साल की सजा का एलान किया है। तीन साल की सजा होने से इमरान खान अब आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही कोर्ट ने इमरान पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पाक की अदालत ने इमरान खान को पांच सालों के लिए अयोग्य ठहराया है। जिसका अर्थ है कि, पीटीआई प्रमुख खान फैसले के दिन यानी आज से अगले पांच वर्षों तक किसी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और पाक मीडिया के मुताबिक, इमरान खान को लाहौर से पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। जिसके एवज में पीटीआई ने लाहौर हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ महीने पहले ही पाक सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया था। जिसके बाद मुल्क में जबरदस्त तनाव देंखे गए थे। इमरान समर्थकों ने अपने नेता की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर जमकर बवाल काटा था। जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना घुटने टेकते नजर आए थे। एक बार फिर वैसी ही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है।

क्यों हुई गिरफ्तारी?

इमरान खान पर फिलहाल कई ऐसे मामले हैं जिन पर गिरफ्तारी के तलवार लटक रहे हैं उन्हीं में से एक तोशाखाना मामला है। इमरान खान पर आरोप है कि वो पीएम रहते विदेशों से मिले उपहार को कुछ अपने पास रखा तो कुछ गिफ्ट्स को बेच दिया। इसी मामले को शहबाज सरकार कोर्ट में ले गई और लंबे सुनवाई के बाद खान आखिरकार दोषी पाए गए और आज उनकी गिरफ्तारी हो ही गई।

क्या है तोशाखाना?

पाकिस्तान में सरकारी संपत्तियों को एकत्रित करने का एक कमरा है। जिसे पाकिस्तान तोशाखाना नाम से बुलाता हैं। इस कमरे में वैसी संपत्तियों को रखा गया है जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को उनके दौरे पर मिलते हैं। पीएम विदेश यात्रा पर जाते हैं जहां के राष्ट्राध्यक्ष पाक प्रधानमंत्री के सम्मान में कुछ भेंट देते हैं जैसे कि, लग्जरी घड़ी, कार, कपड़े, रुपये इत्यादि। इन सभी गिफ्ट्स का उपयोग पाकिस्तानी पीएम को नहीं करना होता है। अगर वो करना चाहते हैं तो उसकी मौजूदा कीमत सरकारी खजाने में जमाकर उसे खरीद सकते हैं तभी उसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन ठीक इमरान खान का केस उलटा है। खान ने विदेशों से मिले उपहार को यूज किया एवं कम दामों में बेच कर उसका पैसा अपने पास रख लिए थे। इसी मामले में आज कोर्ट से दोषी करार हुए और उनकी गिरफ्तारी हुई है।

Created On :   5 Aug 2023 1:27 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story