कतर दहरा ग्लोबल मामला: कतर की जेल में बंद भारतीयों को मिली बड़ी राहत, मौत की सजा पर लगी रोक, भारत सरकार की अपील का असर

कतर की जेल में बंद भारतीयों को मिली बड़ी राहत, मौत की सजा पर लगी रोक, भारत सरकार की अपील का असर
  • कतर दहरा ग्लोबल मामले में नया मोड़
  • आठ भारतीयों की सजा पर लगी रोक
  • विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को बड़ी राहत मिली है। कतर की अपील अदालत ने उनकी फांसी की सजा पर रोक लगी दी है। कतर दहरा ग्लोबल मामले पर आए अदालत के इस फैसले की जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ दी गई। मंत्रालय के मुताबिक इस मामले को लेकर कतर में स्थित कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिसके बाद अदालत ने सजा पर अपना फैसला सुनाया। वहीं विशेषज्ञ इसे भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मान रहे हैं। बता दें कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए थे और पीड़ितों को जरुरी मदद मुहैया करा रहे थे।

विदेश मंत्रालय ने कहा, ''हमने दहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजा में कमी की गई है। विस्तृत फैसले की कॉपी का इंतजार है। हमारी कानूनी टीम अगले कदम को लेकर आठों भारतीयों के परिवारों के संपर्क में हैं। सुनवाई के दौरान एंबेसडर और अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे।''

मंत्रालय ने आगे बताया कि, ''हम मामले की शुरूआत से ही उनके साथ खड़े हैं और सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम कतर के अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाना जारी रखेगें।''

जिन भारतीय को सजा सुनाई गई थी उनके नाम कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी ,कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश गोपाकुमार हैं।

क्या है मामला?

जिन 8 भारतीयों को सजा सुनाई गई थी, वे सभी कतर की अल-जाहिरा-अल-आलमी कन्सलटेन्सी एंड सर्विसेज नाम की कंपनी में काम करते थे। ये सभी इंडियन नेवी के अधिकारी रह चुके थे। इन सभी पर जासूसी करने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन आठों को अब फांसी की जगह उम्र कैद की सजा दी जाएगी। हालांकि इस मामले पर अभी तक कतर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं अब अदालत के फैसले का भी इंतजार है कि वह उन आठ लोगों की सजा कितनी कम करती है।

Created On :   28 Dec 2023 4:50 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story