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क्या किराए पर घर लेने पर भी आपको भरना होगा जीएसटी, जानिए सच
डिजिटल डेस्क, भोपाल। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। इस खबर के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर लेकर उसका उपयोग कमर्शियली करता है तो उसे 18 प्रतिशत जीएसटी यान गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स चुकाना होगा। इस खबर के लोगों के बीच फैलने की वजह से सरकार की एजेंसी पीआईबी ने इसका फैक्ट चैक कर सही जानकारी दी है।
पीआईबी ने खबर का किया खंडन
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 12, 2022
पीआईबी ने इस मामले पर अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की है। पीआईबी ने बताया कि, अगर कोई शख्स किसी रेजिडेंशियल यूनिट (आवासीय इकाई) को किराए पर लेकर जीएसटी पंजीकृत कंपनी का व्यापार वहां से करता है तो उसे जीएसटी भरना होगा और यदि अगर कोई शख्स किसी आवासीय यूनिट को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए लेता है तो ऐसी कंडीशन में उसे जीएसटी देने की आवाश्यकता नहीं होगी।
सरकार ने बताया नियम
इस मामले पर सरकार ने सफाई देते हुए सरकार ने कहा है कि, पिछले महिने संपन्न हुई जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगर कोई शख्स आवासीय संपत्ति को व्यापार के लिए किराए पर लेता है तो ऐसी कंडीशन में उसे किराए के साथ जीएसटी भी देना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर वह शख्स अपनी संपत्ति को अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए उपयोग करता है तो ऐसी कंडीशन में उसे कोई जीएसटी नहीं देना होगा।
इस तरह के मैसेजों पर न करें विश्वास
अगर आपको भी इस तरह के कोई मैसेज मिलें तो उन पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। साथ ही इस तरह की कोई भी संदिग्ध जानकारी आपके पास आए तो उसे पीआईबी के व्हाटसएप नंबर 8799711259 या फिर ऑफिशियल वेबसाइट socialmedia@pib.gov.in पर साझा जरुर करें। इसके अलावा ऐसे किसी भी वायरल मैसेज की सच्चाई जानने के लिए उसे पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर एक बार क्रॉस वैरिफाइड जरुर करें।
Created On :   14 Aug 2022 6:43 PM GMT