कोरोना के बढ़ते केस पर जामिया का निर्देश: नो वैक्सीन, नो कैंपस एंट्री
- कोरोना के बढ़ते केस पर जामिया का निर्देश: नो वैक्सीन
- नो कैंपस एंट्री
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण का असर विश्वविद्यालयों पर भी दिखने लगा है। देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में शुमार जामिया मिलिया इस्लामिया ने इसी को देखते हुए अब नो वैक्सीन, नो कैंपस एंट्री का निर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जामिया से जुड़े जिन कर्मचारियों ने अभी तक अपना वैक्सीनेशन नहीं किया है उनके खिलाफ अब कार्यवाही भी की जाएगी।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने कैंपस में कोविड-19 और ओमाइक्रोन मामलों के प्रसार की रोकथाम के लिए यह निर्देश दिया है। दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया में केवल उन्हीं कर्मचारियों को उनके संबंधित विभागों और कार्यालयों में प्रवेश दिया जाए जिन्होंने किसी भी उपलब्ध कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ले ली हो। यह निर्णय दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेशरें के अनुसार लिया गया है।
जिन कर्मचारियों ने वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है, उन्हें अपने संबंधित कार्यालयों में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि अब ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की भी जाएगी। ऐसे कर्मचारियों की ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लेने तक ह्यऑन लीव माना जाएगा।
कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज पूर्ण टीकाकरण की पुष्टि संबंधित विभाग या कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए आरोग्य सेतु एप्लिकेशन टीकाकरण प्रमाण पत्र के माध्यम की जाएगी।
इससे पहले, कुलपति ने विश्वविद्यालय के सभी छात्रों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय राजधानी में कोविड -19 और ओमाइक्रोन मामलों में वृद्धि को देखते हुए कोविड के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने की अपील की थी। विश्वविद्यालय में आने वाले लोगों को बिना शारीरिक संपर्क के अभिवादन करने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
कुलपति ने विश्वविद्यालय के नवाब मंसूर अली खान खेल परिसर में जिमनेजियम, आंतरिक गतिविधियों को अगले आदेश तक बंद रखने के भी निर्देश दिए हैं।
आईएएनएस
Created On :   5 Jan 2022 9:30 AM GMT