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सतना: डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव होने पर अदालत ने दुष्कर्मी को 10 साल की जेल की सजा से दंडित किया
- अदालत में पीडि़ता ने अभियोजन के पक्ष का समर्थन नहीं किया
- मझगवां थाना पुलिस ने 18 जून 2021 को किशोरी को दस्तयाब किया
- आरोपी को पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 का अपराध पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया
डिजिटल डेस्क,सतना। नाबालिग किशोरी के बयान से मुकर जाने के बावजूद भी डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव होने पर अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है।
पाक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी प्रमोद बसोर पिता प्रेमलाल बसोर निवासी मझगवां पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने पक्ष रखा।
पिता ने की रिपोर्ट
पीआरओ अभियोजन संदीप कुमार ने बताया कि 9 जून 2021 को नाबालिग किशोरी घर से काम के बहाने बाहर निकली, लेकिन वापस नहीं आई। तब पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट मझगवां थाने में दर्ज कराया।
मझगवां थाना पुलिस ने 18 जून 2021 को किशोरी को दस्तयाब किया। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह आरोपी से बात करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। दोनों इलाहाबाद चले गए थे।
पीडि़ता ने यह भी बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर डीएनए सेम्पल परीक्षण के लिए प्रेषित किया और आरोपी को अदालत में पेश किया।
अदालत में पीडि़ता ने अभियोजन के पक्ष का समर्थन नहीं किया, लेकिन डीएनए की रिपोर्ट पॉजीटिव पाई गई। पीडि़ता के नाबालिग पाए जाने पर अदालत ने आरोपी को पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 का अपराध पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   9 Feb 2024 6:52 PM IST