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कटनी के बहुचर्चित राजेन्द्र हत्याकाण्ड में किस्सू तिवारी की गिरफ्तारी पर रोक
33 साल पुराने मामले पर हाईकोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश, सरकार को केस डायरी पेश करने के निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । कटनी के 33 साल पुराने बहुचर्चित राजेन्द्र हत्याकाण्ड के मामले में वहां की कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए किशोर तिवारी उर्फ किस्सू की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को निर्धारित करते हुए सरकार को केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए हैं।
किशोर तिवारी उर्फ किस्सू की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी में कहा गया है कि 1 जनवरी 1987 को हुए राजेन्द्र हत्याकाण्ड में पुलिस ने उसके साथ कुछ और लोगों को आरोपी बनाया था। वर्ष 1990 में उसको इस मामले में नियमित जमानत मिल गई थी। उसके बाद दो साल तक आवेदक लगातार कोर्ट में हाजिर होता रहा और फिर एक अन्य अपराध में वह गिरफ्तार हो गया और वर्ष 2015 से 2018 तक वह जेल में रहा। इस दौरान उसे बताया ही नहीं गया कि वह राजेन्द्र हत्याकाण्ड में फरार घोषित कर दिया गया है। इस मामले में अग्रिम जमानत का लाभ पाने यह अग्रिम अर्जी दायर की गई थी।
मामले पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत में प्रकरण के तथ्यों पर गौर करने के बाद आवेदक की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता शिवकुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
Created On :   9 May 2020 9:54 AM GMT