जिले मेें धारा 144 लागू, रात 10 बजे बंद हुए बाजार, नियम तोडऩे पर दर्ज होगी एफआईआर

Section 144 applied in the district, markets closed at 10 pm, FIR will be lodged for breaking the rules
जिले मेें धारा 144 लागू, रात 10 बजे बंद हुए बाजार, नियम तोडऩे पर दर्ज होगी एफआईआर
जिले मेें धारा 144 लागू, रात 10 बजे बंद हुए बाजार, नियम तोडऩे पर दर्ज होगी एफआईआर

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मार्च 2021 के दूसरे पखवाड़े से कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने सभी को सकते में डाल दिया है। पिछले साल 20 मार्च को जबलपुर में कोविड-19 के संक्रमण का पहला केस सामने आया था। बुधवार को जिले में 1067 जाँचों में कोरोना के 65 नए मरीज सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या 339 हो गई है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत लगभग हर विभाग ने कमर कस ली है। 
बाजारों में उमड़ी भीड़ को देखते हुए रात 10 बजे के बाद दुकानें बंद कराई गईं। वहीं जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह भी तय कर दिया गया है कि किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा होम आइसोलेशन में लापरवाही बरतने वाले मरीजों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, उल्लेखनीय है कि शुरुआत से लेकर अब तक जिले में 17,251 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 252 पीडि़तों की जान भी जा चुकी है।
होली में जुलूस प्रतिबंधित कार्यक्रम में 100 से ज्यादा नहीं 
आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले की सीमा अंतर्गत होली या अन्य त्योहारों के दौरान जुलूस, शोभायात्रा, रैली, मेले, उर्स आदि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। वहीं खुले स्थानों पर आयोजित समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। इससे अधिक संख्या की स्थिति में एसडीएम से अनुमति जरूरी होगी। बंद या कवर्ड स्थानों पर उनकी कुल क्षमता के पचास प्रतिशत से अधिक क्षमता के लोगों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। 
ये रहेंगे मुक्त 8 आदेश में कहा गया है कि केमिस्ट, खान-पान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके साथ ही आवश्यक सेवाएँ, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड आने-जाने के लिए आवागमन साधनों को भी अनुमति होगी। सामानों की आवाजाही करने वाले वाहन ट्रक, डम्पर तथा औद्योगिक गतिविधियाँ भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
पेट्रोल पंप के मैनेजरों से वसूला जुर्माना 8 कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया गया था कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार पूर्व की भाँति चालानी कार्रवाई करें, इस कड़ी में ओमती पुलिस ने तैयबअली पेट्रोल पंप, अग्रवाल पेट्रोल पंप तथा बोहरा पेट्रोल पंप के मैनेजरों पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं बिना मास्क लगाए पेट्रोल डाल रहे बोहरा पेट्रोल पंप, मोखा पेट्रोल पंप एवं तैयबअली पेट्रोल पंप के 3 कर्मचारियों से 3 सौ रुपए समन शुल्क वसूला गया।
 

Created On :   18 March 2021 2:56 PM IST

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