शासकीय भवनों में रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाना अनिवार्य

Roof top rain water harvesting system mandatory in government buildings
शासकीय भवनों में रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाना अनिवार्य
शासकीय भवनों में रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाना अनिवार्य

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कलेक्टर भरत यादव ने भू -जल संवर्धन के लिये जिले में स्थित सभी शासकीय भवनों में  रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।  सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए यादव ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी शाला,कॉलेज आंगनबाड़ी एवं कार्यालय भवनों में एक माह के भीतर रेन वॉटर सिस्टम को लगा लेना होगा। यादव ने शासकीय विभागों को रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाने में शहरी क्षेत्र में नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने छापामार कार्रवाई

कलेक्टर ने बैठक में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने फलों को पकाने में केमिकल का इस्तेमाल करने वालों और सब्जियों में हानिकारक रंगों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध भी छापामार कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं । यादव ने खाद्य पदार्थ में मिलावट रोकने की जा रही कार्यवाही में नगर निगम के अमले को समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश नगर निगम आयुक्त को दिए हैं । ताकि कार्यवाही के दौरान गन्दगी पाए जाने पर स्पॉट फाइन भी वसूला जा सके।

शासन को नुकसान पहुंचता है तो प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

समय सीमा बैठक में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की चल रही तैयारियों पर चर्चा की गई । कलेक्टर ने अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं । श्री यादव ने सीएम हेल्पलाईन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की समीक्षा भी की तथा मुख्यमंत्री जनकल्याण नया सवेरा (सम्बल ) योजना के तथा भवन सन्ननिर्माण कर्मकार मंडल के हितग्राहियों के सत्यापन की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा लिया ।

कलेक्टर ने  20 वर्ष की सेवा अथवा 50 बर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों एवं अधिकारियों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के भेजे जाने वाले प्रस्तावों में केवल मेडिकल बोर्ड के चिकित्सा प्रमाण पत्र को ही आधार न बनाने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि अनिवार्य सेवा निवृत्ति के प्रस्ताव में कर्मचारियों के रिकार्ड ,अनियमितताओं के कारण हुई कार्यवाही और सी आर को देखना ज्यादा जरुरी होगा।  कलेक्टर ने बैठक में न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर जबाब प्रस्तुत करने तथा मजबूती से शासन का पक्ष रखने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायालयीन प्रकरणों में यदि अधिकारी की लापरवाही या ढिलाई से  शासन को नुकसान पहुंचता है तो प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।
 

Created On :   5 Aug 2019 1:33 PM IST

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