मां की हत्या के बाद बच्चों को दादा-दादी के सुपुर्द करने का आदेश

Order to children handed over to grandparents after mother murder
मां की हत्या के बाद बच्चों को दादा-दादी के सुपुर्द करने का आदेश
मां की हत्या के बाद बच्चों को दादा-दादी के सुपुर्द करने का आदेश

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाईकोर्ट ने अनुपपुर के दोहरे हत्याकांड में मृत महिलाओं के बच्चों को उनके दादा-दादी के सुपुर्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल पीठ के समक्ष मंगलवार को बिहार सहरसा निवासी नाना-नानी ने दोनों बच्चों को पेश किया। एकल पीठ ने बच्चों को दादा-दादी के सुपुर्द करने के साथ ही याचिका का निराकरण कर दिया है। 

अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाना अंतर्गत 5 अगस्त 2018 को निर्मल कुमार झा ने अपनी पत्नी मधु और भाभी अर्चना झा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार निर्मल झा की पत्नी मधु और भाभी अर्चना के बीच अक्सर विवाद होता था। घटना के पहले भी उसकी पत्नी और भाभी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद निर्मल ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। 10 अगस्त को मृतका अर्चना की 6 वर्षीय बेटी सांभवी को उसके नाना मुन्ना झा बिहार ले गए। इसी तरह मृतका मधु के बच्चे 3 वर्षीय सुधा और 2 वर्षीय अंशुमन को उसके नाना इंद्रकुमार झा बिहार ले गए। इसके पूर्व शीतल कुमार झा ने अपनी बेटी सांभवी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने पहले सांभवी को दमोह स्स्थित बाल भवन भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद उसे पिता के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद सुधा और अंशुमन के लिए उनके दादा-दादी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। मंगलवार को बच्चों के नाना इंद्रकुमार झा और नानी सुनीता झा ने उन्हें एकल पीठ के समक्ष पेश किया। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने बच्चों को दादा-दादी के सुपुर्द करने का आदेश दिया है।

न्यायालय से तथ्य छिपाकर लिया स्थगन आदेश, 6 लोगों पर चलेगा आपराधिक अवमानना प्रकरण

हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय से तथ्य छिपाकर स्थगन आदेश लेने वाले 6 लोगों के खिलाफ आपराधिक अवमानना का प्रकरण दर्ज किया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विशाल धगट की युगल पीठ ने आपराधिक अवमानना के आरोपियों को वकील करने के लिए समय दे दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को नियत की गई है। 
उज्जैन निवासी धर्मेन्द्र शर्मा, नंदकिशोर चावड़ा, कुंदन चावड़ा, परमानंद चावड़ा, सुरेश चावड़ा और रामनारायण के खिलाफ उज्जैन के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शिकायत भेजी थी कि इन लोगों ने तथ्य छिपाकर जिला न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक अवमानना का प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया था। सभी 6 आरोपी युगल पीठ के समक्ष हाजिर हुए और वकील करने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया। युगल पीठ ने आरोपियों को वकील करने का समय देते हुए सुनवाई की तिथि 15 जुलाई नियत की है।
 

Created On :   19 Jun 2019 2:00 PM IST

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