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एक से अधिक सही प्रश्नों पर भी मिलेंगे अंक, छात्रों को नीट को अभ्यावेदन देने के निर्देश
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाईकोर्ट ने मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित नीट परीक्षा 2019 में शामिल हुए छात्रों की याचिका पर कहा है कि यदि उन्होंने प्रश्न के एक से अधिक सही उत्तरों में से किसी एक को भी टिक किया है तो उन्हें इसके अंक मिलेंगे। एक्टिंग चीफ आरएस झा और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल पीठ ने निर्देश दिया है कि इसके लिए छात्रों को नेशनल टेस्ट एजेन्सी को अभ्यावेदन देना होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट में भी इसी विषय को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी
आदर्श नगर जबलपुर निवासी आदर्श कुमार सोनकिया एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उन्होंने मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित नीट-2019 की परीक्षा दी थी। परीक्षा में तीन प्रश्नों के उत्तर सही नहीं थे। इसकी वजह से उनके उत्तर गलत हो गए। इससे उनकी रैकिंग प्रभावित हो सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी इसी विषय को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी। नेशनल टेस्ट एजेंसी ने इस मामले में जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र के दो प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर सही थे। जिन छात्रों ने एक से अधिक सही उत्तरों में से किसी एक को भी टिक किया है तो उन्हें इसके अंक दिए जाएंगे। युगल पीठ ने इसके आधार पर याचिका का निराकरण करते हुए छात्रों को नेशनल टेस्ट एजेन्सी के समक्ष अभ्यावेदन देने के निर्देश दिए है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह और अभिजीत भौमिक ने पैरवी की। गौरतलब है कि नीट परीक्षार्थियों के लिए कॉलेज चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इस अति महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी परीक्षा में 1-1 अंक का बहुत बड़ा मायना है। समान अंक पर ही कई कई विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा में है। जहां तक मध्य प्रदेश का मामला है तो यहां सीटों की संख्या सीमित होने के कारण छात्रों को एक-एक अंक बहुत ज्यादा कीमती हो जाता है। ऐसी स्थिति में ओल्ड का उक्त निर्णय आने से परीक्षार्थियों के चयन एवं भविष्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
Created On :   13 July 2019 1:50 PM IST