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केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को हाईकोर्ट का नोटिस, चार सप्ताह में मांगा जवाब
![Mp faggan singh kulaste get high court notice for election petition Mp faggan singh kulaste get high court notice for election petition](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2019/08/mp-faggan-singh-kulaste-get-high-court-notice-for-election-petition_730X365.jpg)
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री और मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है। जस्टिस एके श्रीवास्तव की एकल पीठ ने यह नोटिस चुनाव याचिका की प्रांरभिक सुनवाई के बाद जारी किया है। चुनाव याचिका की अगली सुनवाई 16 सितंबर को नियत की गई है।
चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर ईवीएम में गड़बड़ी की गई
मंडला लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी कमल सिंह मरावी की ओर से फग्गन सिंह कुलस्ते के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर ईवीएम में गड़बड़ी की गई। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार मतगणना के दौरान एक-एक विधानसभा क्षेत्र में पांच-पांच बूथों की वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम की गणना से किया जाना था, लेकिन निर्वाचन अधिकारियों ने वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम की गणना से नहीं किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनाव के दौरान फग्गन सिंह कुलस्ते ने आदर्श आचार संहिता का भी उल्लघंन किया। अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने तर्क दिया कि फग्गन सिंह कुलस्ते के निर्वाचन को निरस्त किया जाए। प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
एक्स-रे टेक्नीशियन की नियुक्ति याचिका के निर्णय के अधीन
हाईकोर्ट ने नेताजी सुभाषचंद बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में एक्स-रे टेक्नीशियन की नियुक्ति याचिका के निर्णय के अधीन रखने के निर्देश दिए है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने मेडिकल कॉलेज और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। शहपुरा-भिटौनी निवासी कृष्ष्णपाल सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वह लंबे समय से मेडिकल कॉलेज में एक्स-रे टेक्नीशियन का काम कर रहा है। नियमित नियुक्ति में उसके अनुभव को महत्व नहीं दिया गया। उसकी जगह कम अनुभवी सीमा सोंधिया को एक्स-रे टेक्नीशियन नियुक्त कर दिया गया। अधिवक्ता राहुल मिश्रा के तर्क सुनने के बाद एकल पीठ ने नियुक्ति को याचिका के निर्णय के अधीन रखने का निर्देश दिया है।
Created On :   7 Aug 2019 1:55 PM IST