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जेल से पैरोल पर रिहा होंगे चार हजार से अधिक बंदी - कोरोना वायरस को लेकर गत दिवस हुई बैठक में फैसला

डिजिटल डेस्क जबलपुर । तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर की जेलों से जल्द ही रिहाई की जाएगी। सूत्रों का मानना है कि पूरे प्रदेश की जेलों से रिहा होने वाले बंदियों का आँकड़ा चार हजार के पार जा सकता है। इस बारे में गत दिवस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में गत दिवस संपन्न हुई बैठक में बनी सहमति के बाद संबंधितों को जरूरी निर्देश भी जारी किए गए हैं। पैरोल पर बाहर आने वाले बंदियों को उनकी रिहाई के वक्त उनका पूरा पारिश्रमिक भी उन्हें दिया जाएगा। पैरोल पर रिहा होने वाले बंदियों के आँकड़े जल्द ही जारी किए जाएँगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने हाल ही में कोरोना वायरस के संक्रमण पर चिंता जताई थी, साथ ही जेलों में बंद कैदियों की संख्या को कम करने के सम्बन्ध में देश के सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। सीजेआई के इसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में बीते गुरुवार को प्राधिकरण में कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस संजय यादव ने बैठक बुलाई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये गृह सचिव, विधि सचिव, जेल विभाग के महानिदेशक, प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह की मौजूदगी में बन्दियों की रिहाई को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए थे।
5 साल से कम सजा वालों को मिलेगी अंतरिम जमानत
5 साल से कम अवधि वाले अपराध में जो बंदी जेल में हैं, उन सभी को 45 दिनों की अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाएगा। ऐसे बंदियों को अंतरिम जमानत का लाभ देने जेल प्रशासन द्वारा संबंधित जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष 3 दिनों के भीतर आवेदन दायर करना होगा।
इनको भी पैरोल का मिल सकता है लाभ
> 65 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष बंदी
> 50 साल से ज्यादा उम्र की महिला बंदी
> महिला बंदी जिनकी 6 साल से कम की संतान जेल में उनके साथ है।
> गर्भवती महिला बंदी
> कैंसर पीडि़त महिला व पुरुष बंदी
> गंभीर रूप से हृदय रोग से पीडि़त बंदी तैयारी पूरी,
Created On :   28 March 2020 3:20 PM IST