मुक्तिधाम के नाम पर 15 हजार की रिश्वत मांगने वाला जनपद सीईओ लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा 

Lokayukt arrested janpad ceo for taking bribe of cremation work
मुक्तिधाम के नाम पर 15 हजार की रिश्वत मांगने वाला जनपद सीईओ लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा 
मुक्तिधाम के नाम पर 15 हजार की रिश्वत मांगने वाला जनपद सीईओ लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा 

 डिजिटल डेस्क, सतना। मुक्तिधाम निर्माण की राशि के भुगतान के एवज में 15 हजार की रिश्वत अंतत: उचेहरा के जनपद सीईओ अरविंद शर्मा को महंगी पड़ गई। बुधवार को जनपद कार्यालय में दबिश देकर लोकायुक्त ने सीईओ को 13 हजार की घूस के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया गया है कि रिश्वत के 2 हजार रुपए उचेहरा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पहले ही अंदर कर चुके थे। 

सरपंच ने की थी शिकायत 

उचेहरा जनपद के ननदहा पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत 4 लाख 40 हजार की लागत से मुक्तिधाम का निर्माण कराया गया था। आरोप है कि इसी राशि के भुगतान के एवज में सीईओ अरविंद शर्मा पंचायत के सरपंच संसारी सिंह से 15 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। सरपंच ने मामले की शिकायत रीवा स्थित लोकायुक्त कार्यालय से की थी। शिकायत की तस्दीक के बाद सीईओ को रंगे हाथ पकडऩे की रणनीति बनी। रणनीति के तहत लोकायुक्त के डीएसपी बीके पटेल और इंस्पेक्टर विद्या वारिधि तिवारी के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम ने उचेहरा स्थित सीईओ के चेंबर में उस वक्त दबिश दे दी,जिस वक्त सरपंच संसारी सिंह ने उन्हें रिश्वत के शेष 13 हजार रुपए पकड़ाए।

ग्वालियर में भी दबिश

जनपद सीओ अरविंद शर्मा के ग्वालियर जिला में थाटीपुर थाना अंतर्गत सुरेश नगर में स्थित आवास  पर भी लोकायुक्त की एक टीम ने दबिश दी है।

हमलावर को 3 महीने की जेल

सार्वजनिक स्थान में गाली-गलौज कर मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने 3 माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश उमेश पटेल की अदालत ने आरोपी पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीआरओ फखरुद्दीन ने बताया कि 11 मार्च 2010 को शाम साढ़े 6 बजे सभापुर थाना अंतर्गत ग्राम मरवा में फरियादी रामविश्वास कोल को आरोपी ने गाली दिया। मना करने पर आरोपी फरियादी से लिपट गया और मारपीट किया गया। रिपोर्ट पर सभापुर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 323 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी बबलू पठान पिता अब्दुल रकूब निवासी मरवा को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। 
 

Created On :   4 July 2019 1:36 PM IST

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