बालाघाट सांसद के खिलाफ दूसरी चुनाव याचिका, नोटिस जारी

Issued second plea  balaghat mp dhal singh bisen, notice issued
 बालाघाट सांसद के खिलाफ दूसरी चुनाव याचिका, नोटिस जारी
 बालाघाट सांसद के खिलाफ दूसरी चुनाव याचिका, नोटिस जारी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट में बालाघाट के भाजपा सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन के खिलाफ दूसरी चुनाव याचिका दायर की गई है। बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने डॉ. ढाल सिंह बिसेन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। याचिका में अगली सुनवाई 11 सितंबर को नियत की गई है। इसके पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत की ओर से दायर याचिका पर भी नोटिस जारी हो चुके है। दोनों याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की जाएगी।

शपथ-पत्र में अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा पेश नहीं किया

बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि भाजपा प्रत्याशी डॉ. ढाल सिंह बिसेन के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि डॉ. बिसेन ने शपथ-पत्र में अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा पेश नहीं किया। याचिका में कहा गया कि निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव में प्रत्याशी किशोर समरीते का नामांकन गलत तरीके से स्वीकार किया। किशोर समरीते ने अपने शपथ-पत्र में आपराधिक रिकॉर्ड और सजा के बारे में गलत जानकारी दी। याचिका में ईवीएम में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया गया। याचिका में कहा गया कि मतदान के बाद ईवीएम को 40 दिन तक स्ट्रांग रूम में रखा गया। इसके बाद भी ईवीएम की बैटरी 99 प्रतिशत चार्ज पाई गई। प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने ढाल सिंह बिसेन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

चेक बाउंस में एक साल की सजा

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नौशीन खान ने चेक बाउंस के मामले में गोहलपुर में गाजी मियां की मस्जिद के पास रहने वाले राशिद को एक वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अनावेदक को आदेशित किया है कि परिवादी को बतौर क्षतिपूर्ति 2 लाख 10 हजार रुपए अदा किए जाए। दीनदयाल चौक स्स्थित पूनम ट्रेडर्स के संचालक अनिल अग्रवाल की ओर से दायर प्रकरण में कहा गया कि 9 अप्रैल 2016 को गाजी मियां की मस्जिद के पास रहने वाले राशिद ने उनसे 620 बोरी सीमेन्ट खरीदी थी। इसके एवज में 1 लाख 64 हजार रुपए का चेक दिया। बैंक में जमा करने पर चेक बाउंस हो गया। अधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने अनावेदक को एक साल की सजा और 2 लाख 10 रुपए क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है।

Created On :   3 Aug 2019 1:35 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story