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हाईकोर्ट: नए सिरे से दायर होगा राख का बांध फूटने का मामला
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्य प्रदेश के बैढऩ जिले से करीब 15 किलोमीटर दूर सासन स्थित रिलायंस समूह के 3960 मेगावाट वाले अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट में स्थित राख बांध बीते 10 अप्रैल को फूटने से संबंधित मामला फिर से दायर करने की स्वतंत्रता हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी है।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा नए सिरे से याचिका दायर करने इस मामले को वापस लेने की अनुमति मांगी, जो प्रदान करके युगलपीठ ने याचिका खारिज कर दी।
जबलपुर के अधिवक्ता सुदीप सिंह सैनी की ओर से दायर इस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने जानना चाहा कि यह याचिका किस आधार पर दायर की गई? जवाब में याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने अखबारों में प्रकाशित खबर के आधार पर यह मामला दायर किया है। इस पर युगलपीठ ने कहा कि वो खुद मौके पर जाए और वहां की हकीकत देखे और फिर उसके बाद रिपोर्ट पेश करे। सुनवाई के दौरान सासन प्रोजेक्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ और अधिवक्ता आलोक हूंका की दलील थी कि इस हादसे से संबंधित एक मामला एनजीटी में लंबित है, जिसकी सुनवाई आगामी 27 अगस्त को होना है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे यह मामला वापस लेने की अनुमति दी जाए, ताकि वो एनजीटी में अपना पक्ष रखे या फिर नए सिरे से इस मामले को दायर करे।
भोपाल के एसआई की याचिका पर गृह सचिव को नोटिस
भोपाल में सब इंस्पैक्टर रेडियो के पद पर कार्यरत मुन्नीलाल वर्मा के वेतन से कटौती करके 2 लाख 54 हजार रुपए की रिकवरी किए जाने पर जस्टिस सुजय पॉल की एकलपीठ ने रोक लगा दी है। रिकवरी की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य के गृह सचिव व अन्य को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने यह अंतरिम व्यवस्था दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन पाण्डे की दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की अनदेखी करके यह रिकवरी की जा रही, जो अवैधानिक है।
Created On :   9 Aug 2020 5:32 PM IST