Mumbai News: यहूदी कब्रिस्तान ट्रस्ट के भूखंड पर अवैध निर्माण को लेकर पनवेल मनपा को फटकार

यहूदी कब्रिस्तान ट्रस्ट के भूखंड पर अवैध निर्माण को लेकर पनवेल मनपा को फटकार
  • मालिकाना हक की जगह पर अवैध निर्माण को लेकर पनवेल महानगरपालिका को लगाई फटकार
  • पनवेल मनपा को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहूदी कब्रिस्तान ट्रस्ट के मालिकाना हक के भूखंड पर हुए अवैध निर्माण को लेकर पनवेल महानगरपालिका (मनपा) को फटकार लगाई है। अदालत ने मनपा को जवाब देने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि इस बार पनवेल मनपा ने हलफनामा दाखिल नहीं किया, तो मनपा आयुक्त को अदालत में पेश होकर जवाब देना होगा। 16 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई रखी गई है। इस प्रकरण में पनवेल यहूदी कब्रिस्तान ट्रस्ट की ओर से वकील रेमन गडकर ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि यहूदी समाज के लिए देश में दो कब्रिस्तान हैं। जिसमें से एक मुंबई और दूसरा पनवेल में है।

आरोप है कि यहूदी समाज के एक शख्स ने पनवेल कब्रिस्तान से सटी सरकारी जमीन को हथियाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया और उसके जरिए कब्रिस्तान और सरकारी जमीन को हासिल किया और उसे कई बिल्डरों को बेच दिया। जिस पर बिल्डर ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अवैध कब्जे और निर्माण की जानकारी जब यहूदी ट्रस्ट के अन्य सदस्यों को हुई तोउन्होंने पनवेल पुलिस स्टेशन में बिल्डर और भूखंड बेचनेवाले के खिलाफ शिकायत की। इसे लेकर पुलिस ने पनवेल मनपा को तीन बार खत लिखा लेकिन उसका कोई उत्तर मनपा से नहीं मिला।

Created On :   5 Jan 2025 9:47 PM IST

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