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बॉम्बे हाईकोर्ट: 17 से 19 जून तक बकरीद पर अस्थाई बूचड़खाने की इजाजत पर रोक लगाने से इनकार
- याचिका में बीएमसी द्वारा हवाई अड्डा, मंदिर, अस्पताल और स्कूल के 10 किलोमीटर के अंदर कई बूचड़खानों की इजाजत देकर नियमों के उल्लंघन का दावा
- अदालत ने बकरीद का त्यौहार नजदीक होने का दिया हवाला
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बकरीद पर 17 से 19 जून तक 47 बीएमसी मार्केट और 67 प्राइवेट दुकानों को भेड़, बकरा और भैंस को काटने के लिए मुंबई महानगर पालिक (बीएमसी) के अस्थाई बूचड़खाने की इजाजत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने बकरीद का त्यौहार नजदीक होने का हवाला दिया।
न्यायमूर्ति एम.एस.सोनक और न्यायमूर्ति कमल खाता पीठ के समक्ष गुरुवार को अखिल भारत कृषी गोसेवा संघ की ओर से वकील राजू गुप्ता की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि हवाई अड्डा, मंदिर, अस्पताल और स्कूल के 10 किलोमीटर के अंदर बूचड़खानों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। यह नियमों के खिलाफ है। बीएमसी ने बकरीद के लिए 17 से 19 जून तक 114 अस्थाई बूचड़खानों की इजाजत दिया है, जिसमें कई अस्थाई बूचड़खाने हवाई अड्डा, मंदिर, अस्पताल और स्कूल के नजदीक हैं। बीएमसी उन जगहों को अस्थायी बूचड़खानों में परिवर्तित नहीं कर सकती है।
बीएमसी की ओर से पेश वकील ने बीएमसी के 2019 के जीआर का हवाला देते हुए बकरीद के लिए अस्थाई बूचड़खानों की इजाजत देने को उचित बताया। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि याचिका में बीएमसी के जीआर को चुनौती दी गयी है। इसमें बीएमसी के बकरीद को लेकर 10 किलो मीटर के अंदर अस्थायी बूचड़खानों की इजाजत से राहत की मांग नहीं की गयी है। बकरीद का त्यौहार नजदीक है। इस मामले की तत्काल सुनना संभव नहीं है।
Created On :   13 Jun 2024 9:52 PM IST