नियमों का उड़ रहा खुला मखौल: कमाई के चक्कर में आम नागरिकों की जान जोखिम में डाल रहा नगर निगम

नियमों का उड़ रहा खुला मखौल: कमाई के चक्कर में आम नागरिकों की जान जोखिम में डाल रहा नगर निगम
इंदौर में नए यूनिपोल लगाने पर हाई कोर्ट की रोक और यहाँ सड़कों पर 32 और यूनिपोल लगाने के निकाल दिए गए टेंडर

डिजिटल डेस्क,जबलपुर।

हाई कोर्ट ने इंदौर में नए यूनिपोल लगाने पर रोक लगा दी है, वहीं नगर निगम ने नियमों को ताक पर रखकर जबलपुर की सड़कों और फुटपाथों पर 32 और यूनिपोल लगाने के टेंडर निकाल दिए हैं। ये यूनिपोल सड़कों और फुटपाथों पर लगाए जाएँगे। चौंकाने वाली बात यह है कि शहर में चप्पे-चप्पे पर पहले से ही 100 से अधिक हवा में झूलते हुए खतरनाक यूनिपोल टंगे हुए हैं, जो आम नागरिकों के लिए खतरे का सबब बने हुए हैं। इसके बाद भी नगर निगम के अधिकारी आम नागरिकों की जान जोखिम में डाल रहे हैं।

इंदौर शहर में नियमों को ताक पर रखकर खतरनाक तरीके से सड़कों और फुटपाथों पर यूनिपोल लगाए जा रहे थे। यहाँ के जागरूक नागरिकों ने जनहित याचिका दायर कर हाई कोर्ट को हकीकत बताई। हाई कोर्ट ने इंदौर में नए यूनिपोल लगाने पर रोक लगा दी। आखिरकार नागरिकों की आशंका उस समय सच साबित हुई, जब 20 मई 2023 को तेज हवा में इंदौर के राजेन्द्र नगर ब्रिज और देवास नाका चौक पर दो यूनिपोल धराशायी हो गए। पुणे और लखनऊ में यूनिपोल गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। जबलपुर शहर में तो इंदौर से भी बदतर हालात बने हुए हैं। यहाँ पर शहर में 100 से अधिक जगह पर सड़क और फुटपाथों पर यूनिपोल लगाए गए हैं, ज्यादातर यूनिपोल सड़क पर हवा में झूल रहे हैं। ऐसे में यदि हादसा हुआ तो कई लोगों की जान जा सकती है। ऐसे में शहर में प्रस्तावित 32 नए यूनिपोल नागरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।

अक्षांश और देशांतर रेखाएँ बता रहीं कि सड़क और फुटपाथ पर लगेंगे यूनिपोल

नगर निगम द्वारा निकाले गए टेंडर में यूनिपोल के स्थान के साथ ही अक्षांश और देशांतर रेखाएँ का भी उल्लेख किया गया है। अक्षांश और देशांतर रेखाएँ जमीन पर उस जगह को उस जगह को इंगित करती हैं, जहाँ पर यूनिपोल लगाए जाने हैं। देखने से स्पष्ट है कि सभी यूनिपोल सड़क और फुटपाथ पर ही लगाए जाएँगे। जानकारों का कहना है कि पहले से ही शहर में यूनिपोल लगाने के लिए जगह नहीं बची है। ऐसी स्थिति में भी नगर निगम द्वारा 32 नए यूनिपोल लगाने का टेंडर निकाल दिया गया है।

सड़क और फुटपाथ से 10 फीट दूर ही लगाए जाएँगे यूनिपोल

मप्र आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के अनुसार सड़क से 10 फीट दूर ही यूनिपोल लगाए जा सकते हैं। जहाँ पर सड़क के साथ फुटपाथ है, वहाँ पर फुटपाथ से 10 फीट दूर यूनिपोल लगाए जाएँगे। सड़क के मध्य और चौराहों पर यूनिपोल नहीं लगाए जा सकते हैं। उन मोड़ वाले मार्गों पर जहाँ पर दूर से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते हैं ऐसी जगह पर यूनिपोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यहाँ यूनिपोल लगाने की है तैयारी

तीसरा पुल के पास नेपियर टाउन, छोटी खेरमाई मंदिर एमएलबी स्कूल के पास, प्रेम मंदिर रोड राइट टाउन, गौमाता चौक के पास राइट टाउन, होटल सत्य अशोका रोड, एमएलबी स्कूल, विराट नेत्रालय के पास, राइट टाउन स्टेडियम रोड, होमसाइंस कॉलेज रोड, पुराना बस स्टैंड, करौंदा नाला बायपास, मझौली बायपास, कुसनेर बायपास, पनागर से मझौली रोड, बम्हनौदा रोड, बम्हनौदा बायपास, अमखेरा रोड, रामपुर चौक, बरगी हिल्स रोड, तिलवारा से मेडिकल रोड, लम्हेटाघाट बायपास, पाटन बायपास, कटंगी बायपास, ग्वारीघाट झंडा चौक, जॉनसन टावर गुप्तेश्वर रोड, नया गाँव दुर्गा मंदिर के सामने, खमरिया थाना के सामने और खजरी-खिरिया बायपास में यूनिपोल लगाए जाएँगे।

Created On :   10 Jun 2023 9:30 AM GMT

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