सोलर बिजली योजना: ऑनलाइन आवेदन पर नहीं देने होंगे किसी प्रकार के डाॅक्यूमेंट, तत्काल दिए जा रहे कनेक्शन

ऑनलाइन आवेदन पर नहीं देने होंगे किसी प्रकार के डाॅक्यूमेंट, तत्काल दिए जा रहे कनेक्शन
  • 10 किलोवॉट तक केवल रजिस्ट्रेशन कराते ही मिल जाएगी स्वीकृति
  • केवल लोगों को आवेदन देने के साथ ही रजिस्ट्रेशन की केवल फीस जमा करनी पड़ेगी।
  • औद्योगिक श्रेणी के 10 किलोवॉट सोलर भार तक के कनेक्शन के प्रकरण स्वयं ही तत्काल स्वीकृत हो जाएँगे।

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। सोलर बिजली योजना के तहत बिजली कंपनी द्वारा लोगों को 10 किलोवाॅट तक के सोलर रूफटॉप लगवाने पर किसी प्रकार के डाॅक्यूमेंट देने नहीं पड़ेंगे। इसके लिए केवल लोगों को आवेदन देने के साथ ही रजिस्ट्रेशन की केवल फीस जमा करनी पड़ेगी।

10 किलोवॉट तक के प्लांट लगवाने के लिए आवेदन के साथ ही बिजली बिल का आईवीआरएस नंबर के साथ ही सोलर क्षमता का वितरण देना होगा। जानकारी के अनुसार मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सोलर बिजली के उपयोग के प्रोत्साहन कनेक्शन स्वीकृति की योजना को अत्यंत ही सरल किया गया है।

इसके तहत आवेदक को अब संबंधित पोर्टल पर बिना किसी दस्तावेज प्रस्तुत किए ही केवल ऑनलाइन आवेदन कर बिजली बिल का आईवीआरएस नंबर और चाही गई सोलर क्षमता बतानी होगी।

आवेदन करने के बाद स्वीकृत होंगे प्रकरण

बताया जाता है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन जानकारी भरने के बाद बिना किसी सर्वे, फिजिबिलिटी आदि की औपचारिकता किए बिना ही घरेलू, गैर घरेलू एवं औद्योगिक श्रेणी के 10 किलोवॉट सोलर भार तक के कनेक्शन के प्रकरण स्वयं ही तत्काल स्वीकृत हो जाएँगे।

इसके लिए किसी भी अधिकारी के आदेश की स्वीकृति का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कार्य के लिए उपभोक्ता को अलग से कोई भी दस्तावेज न तो ऑनलाइन, न ही हार्डकाॅपी में देने की जरूरत होगी।

अब तक 20 हजार किलोवॉट स्वीकृत

शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा सोलर बिजली की तरफ विशेष रुचि ली जा रही है। इसी के चलते अभी तक लगभग 19841 किलोवॉट (एलटी-13029 एवं एचटी-6812) की सोलर क्षमता की स्थापना की जा चुकी है।

- संजय अरोरा, एसई सिटी सर्किल पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

केवल नाममात्र का चार्जेस देना होगा

जानकारी के अनुसार आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय केवल नाममात्र रजिस्ट्रेशन चार्जेस ही जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे उपभोक्ता जिनका सोलर भार वर्तमान में उसके स्वीकृत भार से अधिक है, तो ऐसे प्रकरण में स्वीकृत भार की वृद्धि भी तत्काल ऑनलाइन स्वीकृत हो जाएगी। इसके लिए स्टाम्प चार्जेस का डिमाण्ड नोट स्वतः जारी हो जाएगा।

Created On :   4 April 2024 3:28 PM IST

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