Jabalpur News:: अवैध कॉलोनियों में भी अब मिल सकेंगे स्थायी विद्युत कनेक्शन

अवैध कॉलोनियों में भी अब मिल सकेंगे स्थायी विद्युत कनेक्शन
  • उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए बिजली कंपनी की योजना, हजारों परिवारों को मिलेगी राहत
  • योजना केवल व्यक्तिगत आवेदकों और आवेदकों के समूह के लिए लागू होगी।
  • किश्तों एवं मासिक देयकों का भुगतान नहीं होने पर 15 दिन की सूचना देकर कनेक्शन काट दिया जाएगा।

Jabalpur News घोषित एवं अघोषित अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को स्थायी विद्युत कनेक्शन देने हेतु आवश्यक अधोसंरचना निर्माण की लागत के भुगतान में राहत देने के लिए सुगम विद्युत (सुविधा) योजना-2024 लागू की गई है। इन कॉलोनियों के रहवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई यह योजना दो वर्ष के लिए लागू रहेगी। योजना में निर्धारित शर्तों के अधीन अधोसंरचना लागत राशि किश्तों में जमा की जा सकती है। योजना की समीक्षा के बाद इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

किनको मिलेगा योजना का लाभ

ऐसी अवैध कॉलोनियाँ जो रेरा में पंजीकृत नहीं हैं और विद्युत कनेक्शन के लिए आवश्यक विद्युत अधोसंरचना का निर्माण विद्युत वितरण कंपनी से कराना चाहते हैं, परन्तु प्राक्कलन राशि का एकमुश्त भुगतान नहीं कर पाने के कारण नवीन कनेक्शन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं वे योजना अंतर्गत पात्र होंगे। यह योजना केवल व्यक्तिगत आवेदकों और आवेदकों के समूह के लिए लागू होगी। हाउसिंग सोसायटी, बिल्डर व काॅलोनाइजर योजना के पात्र नहीं होंगे।

25 फीसदी राशि आवेदन के साथ देनी होगी

योजना में आवेदक या आवेदकों के समूह को निर्धारित राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत आवेदन के साथ एकमुश्त देनी होगी। शेष राशि का भुगतान कनेक्शन चालू होने के बाद मासिक बिल के साथ ब्याज सहित किया जा सकेगा। भुगतान अधिकतम दो वर्ष की अवधि में कर सकेंगे।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को महाप्रबंधक, वृत्त कार्यालय में आवेदन देना होगा, साथ ही स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वह योजना के प्रावधान के अनुसार राशि का भुगतान करेगा। नवीन कनेक्शनों के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। निर्धारित सर्विस कनेक्शन शुल्क, सुरक्षा निधि आदि भी देने होंगे। अधोसंरचना का निर्माण निर्धारित एसओआर के अनुसार किया जाएगा।

मासिक किश्त नहीं देने पर कट जाएगा कनेक्शन

किश्तों एवं मासिक देयकों का भुगतान नहीं होने पर 15 दिन की सूचना देकर कनेक्शन काट दिया जाएगा। योजना अवधि में कोई उपभोक्ता अपने परिसर का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को करता है, तो निर्धारित शर्तों के तहत सभी सुविधाएँ नए उपभोक्ता को प्राप्त हो सकेंगी। जिनके विरुद्ध कोई अन्य बकाया राशि या विद्युत चोरी के प्रकरण लंबित हैं, तो योजनांतर्गत किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उनका निराकरण विभागीय समिति द्वारा किया जाएगा।

Created On :   10 Oct 2024 6:06 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story