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Jabalpur News: हाई कोर्ट बार अध्यक्ष के विरुद्ध आया अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन निरस्त
- कार्यकारिणी की बैठक में अमान्य की गई सामान्य सभा बुलाने की माँग
- कार्यकारिणी की बैठक में नैतिक आधार पर हाई कोर्ट बार अध्यक्ष उपस्थित नहीं थे।
- बैठक में निर्णय लिया गया कि अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन हाई कोर्ट बार के नियमों के अनुरूप नहीं है।
Jabalpur News: मप्र हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के अध्यक्ष डीके जैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का अावेदन निरस्त कर दिया गया है। अधिवक्ता नीलेश जैन सहित अन्य ने इस आवेदन के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सामान्य सभा बुलाए जाने की माँग की थी।
एसोसिएशन के सचिव परितोष त्रिवेदी ने बताया कि सोमवार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित जैन की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन हाई कोर्ट बार के नियमों के अनुरूप नहीं है।
नियमानुसार हाई कोर्ट बार के नामांकित सदस्यों की एक चौथाई संख्या का हस्ताक्षर युक्त आवेदन होना चाहिए। प्रस्तुत आवेदन इस नियम के अनुरूप नहीं था। इसमें सिर्फ वकीलों के हस्ताक्षर थे, उनके नाम और नामांकन क्रमांक और मोबाइल नंबर दर्ज नहीं थे।
एसोसिएशन की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि मुख्य शिकायतकर्ता अधिवक्ता नीलेश जैन को हाई कोर्ट बार विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबन का नोटिस दिया गया है, जिसका जवाब 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने निर्देश दिया गया है। उन पर इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने व समाचार माध्यमों व वकीलों को भ्रमित करने का आरोप लगा है।
सामान्य सभा का प्रावधान नहीं
सचिव त्रिवेदी ने बताया कि हाई कोर्ट बार की नियमावली में निर्वाचित अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए सामान्य सभा बुलाने का प्रावधान नहीं है। लिहाजा, कार्यकारिणी ने एकमतेन आवेदन निरस्त करने का निर्णय लिया। कार्यकारिणी की बैठक में नैतिक आधार पर हाई कोर्ट बार अध्यक्ष उपस्थित नहीं थे।
Created On :   17 Dec 2024 7:23 PM IST