जबलपुर: मतदान कर्मियों को मानदेय नहीं बाँटा और छुट्टी पर गए कोषालय अधिकारी, सस्पेंड

मतदान कर्मियों को मानदेय नहीं बाँटा और छुट्टी पर गए कोषालय अधिकारी, सस्पेंड
संभागायुक्त ने की कार्रवाई, अवकाश की अनुमति भी नहीं ली और छोड़ा मुख्यालय

डिजिटल डेस्क,जबलपुर।

कटनी के कोषालय अधिकारी शैलेष कुमार गुप्ता को संभागायुक्त अभय वर्मा ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। कोषालय अधिकारी पर आरोप है कि नोडल अधिकारी होने के बाद भी उन्होंने चुनाव कर्मियों को मानदेय का भुगतान नहीं किया और बिना अनुमति व बिना किसी को जानकारी दिए ही लम्बी छुट्टी पर चले गए। हालांकि कुछ ऐसा ही हाल जबलपुर का भी है, क्योंकि यहाँ भी अभी तक बहुत से मतदान कर्मियों को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।

कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग से जारी आदेश में लिखा है कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कटनी के पत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि शैलेष कुमार गुप्ता जिला कोषालय अधिकारी कटनी को विधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान दलों के मानदेय वितरण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। विधानसभा निर्वाचन के लिये दिनांक 17 नवम्बर को सम्पन्न हुये मतदान कार्य में लगे मतदान दलों को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। श्री गुप्ता बिना सूचना तथा बिना अवकाश स्वीकृति के 7 दिवस के अर्जित अवकाश का आवेदन प्रस्तुत कर मुख्यालय छोड़कर चले गये हैं। उनके बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने के कारण मतदान दलों को मानदेय का भुगतान करने में विलम्ब हुआ है। श्री गुप्ता द्वारा अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय यह भी ध्यान नहीं दिया गया कि उनकी अनुपस्थिति में आईएफएमआईएस से भुगतान संभव नहीं है। नस्ती पर मानदेय स्वीकृत हो जाने के बाद भी भुगतान संभव नहीं हो सका। श्री गुप्ता द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से नहीं लिया गया तथा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, लापरवाही बरती गई है।

बिना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय छोड़ने तथा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण जिला कोषालय अधिकारी कटनी को कलेक्टर कटनी द्वारा निलंबित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसे देखते हुए संभागायुक्त ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर िदया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर कटनी नियत किया गया है। श्री गुप्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

Created On :   24 Nov 2023 2:34 PM IST

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