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जबलपुर: हाई कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त, भवन अधिकारी व अन्य से किया जवाब तलब
- कुचैनी ट्रस्ट की जमीन पर अतिक्रमण को दी चुनौती
- कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त और भवन अधिकारी को भी जवाब पेश करने की स्वतंत्रता दी है।
- जमीन के कुछ हिस्से में ट्रस्ट ने निर्माण कराया है लेकिन अधिकांश जमीन खाली पड़ी है।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर श्री ठाकुर बिहारीजी महाराज कुचैनी ट्रस्ट की जमीन पर अतिक्रमण और बिना अनुमति निर्माण को चुनौती दी गई है। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।
कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त और भवन अधिकारी को भी जवाब पेश करने की स्वतंत्रता दी है। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता राजेन्द्र तिवारी को सभी दस्तावेजों सह याचिका की एक कॉपी अनावेदक सुशील तिवारी (विधायक) के अधिवक्ता को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
जबलपुर निवासी राजेन्द्र तिवारी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद अली ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि खसरा क्रमांक 24, 25, 26, 27, 28 एवं 29 की जमीन उक्त ट्रस्ट के नाम पर है। जमीन के कुछ हिस्से में ट्रस्ट ने निर्माण कराया है लेकिन अधिकांश जमीन खाली पड़ी है।
याचिका में आरोप लगाया गया कि विधायक इंदू तिवारी उर्फ सुशील तिवारी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ट्रस्ट की जमीन पर अतिक्रमण किया है। आरोप लगाया गया कि सुशील तिवारी ने बिना कोई वैधानिक अनुमति के यहाँ बड़ा निर्माण कार्य कराया है।
याचिकाकर्ता ने अतिक्रमण व अवैध कब्जे के संबंध में 22 जनवरी 2024 और 15 अप्रैल 2024 को निगमायुक्त और भवन अधिकारी को अभ्यावेदन देकर अतिक्रमण हटाने की माँग की थी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।
Created On :   17 May 2024 2:10 PM GMT