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जबलपुर: बिना ई-वे बिल के रेलवे पार्सल बोगी में लाया जा रहा था सामान
- अवैध परिवहन पर सीजीएसटी ने 1 लाख रुपए से अधिक की लगाई पेनाल्टी
- एक जगह से दूसरी जगह के लिए पार्सल के रूप में माल का परिवहन करते हैं।
- सेक्शन 129 और सहपठित नियम 138 के तहत कार्रवाई की और पेनाल्टी के रूप में कुल 100814 रुपए जमा करवाए गए।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। सेंट्रल जीएसटी जबलपुर की निवारक शाखा द्वारा विगत दिवस रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की पार्सल बोगियों की जाँच की गई। इसमें बिना ई-वे बिल के पार्सल बोगी (एसएलआर) में अवैध परिवहन कर लाए जा रहे माल को पकड़ा गया, साथ ही करीब एक लाख से अधिक राशि का जुर्माना भी लगाया गया। यह कार्रवाई सीजीएसटी आयुक्त लोकेश कुमार लिल्हारे के निर्देश पर की गई।
जानकारी के अनुसार विगत दिवस सीजीएसटी जबलपुर की निवारक शाखा द्वारा रेलवे स्टेशन जबलपुर में ई-वे बिल सम्बंधित जाँच की गई। जाँच में पाया गया कि ट्रेन क्रमांक 11463 (सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस) के पार्सल कोच (एसएलआर) से जो कन्साइनमेंट जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अनलोड हुए, उनमें से कुछ बिना ई-वे बिल के परिवहन किये गये थे।
बताया जाता है कि रेलवे द्वारा अपनी कुछ ट्रेनों में पार्सल के लिए स्पेस लीज पर दिया जाता है जिसमें लीज होल्डर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लीज किराया का भुगतान कर अपनी जिम्मेदारी से एक जगह से दूसरी जगह के लिए पार्सल के रूप में माल का परिवहन करते हैं।
इसमें ई-वे बिल सम्बंधित पूरी जिम्मेदारी लीज होल्डर की होती है। जाँच के दौरान पाया गया कि कुछ कन्साइनमेंट में प्रॉपर ई-वे बिल नहीं बने थे जिस पर विभाग ने सीजीएसटी के सेक्शन 129 और सहपठित नियम 138 के तहत कार्रवाई की और पेनाल्टी के रूप में कुल 100814 रुपए जमा करवाए गए।
Created On :   5 March 2024 1:52 PM GMT