जबलपुर: सौंफ और खाने के तेल के नमूने हुए फेल, लगा जुर्माना

सौंफ और खाने के तेल के नमूने हुए फेल, लगा जुर्माना
  • पनागर और परियट की दुकानों से लिए गए थे सैम्पल
  • राज्य खाद्य प्रयोग शाला भोपाल से जाँच कराने पर सैम्पल अवमानक स्तर का घोषित किया गया
  • रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का नमूना अवमानक घोषित किया गया।

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। वर्ष 2022 में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा पनागर और परियट से लिए गए सौंफ और खाने के तेल के सैम्पल फेल साबित हुए हैं।

इसके चलते दो दुकान संचालकों पर जुर्माना लगाया गया था लेकिन जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई जिसके बाद अब उनके लाइसेंस निरस्त किए हैं। इसके बाद भी यदि वे दुकानों का संचालन करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव द्वारा 26 मार्च 2022 को उपकार किराना एंड जनरल स्टोर 68 अभिमन्यू चौक रोड, गांधी वार्ड पनागर मंल किराना खाद्य सामग्री का विक्रय कर रहे व्यक्ति रजत जैन पिता-नरेंद्र कुमार जैन से खाद्य पदार्थ सौंफ का नमूना जाँच हेतु लिया गया था।

राज्य खाद्य प्रयोग शाला भोपाल से जाँच कराने पर सैम्पल अवमानक स्तर का घोषित किया गया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के निर्णय द्वारा 40 हजार रुपए जुर्माने की शास्ति अधिरोपित की गई।

उक्त प्रकरण में अपील की निर्धारित समयावधि 1 माह समाप्त हो गई किन्तु आज तक जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई। कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देश के तहत संबंधित फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन निलम्बित किया गया।

इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 4 मार्च 2022 को बड़कुल डिपार्टमेंटल स्टोर कंदराखेड़ा परियट में रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का विक्रय कर रहे व्यक्ति राहुल जैन पिता, रवी कुमार जैन उम्र 40 वर्ष निवासी कमानिया गेट पनागर से नमूना लिया था।

रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का नमूना अवमानक घोषित किया गया। दुकान संचालक पर 40 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया गया और इनके द्वारा भी राशि जमा नहीं की गई। इनका भी खाद्य रजिस्ट्रेशन निलम्बित किया।

Created On :   20 Feb 2024 2:01 PM GMT

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