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जबलपुर: सीएमएचओ की माफी मंजूर, अवमानना कार्रवाई समाप्त
- 30 दिन के भीतर उचित आदेश पारित करने के निर्देश दिए
- जबलपुर के पंजीयन आवेदन के नवीनीकरण से संबंधित
- सीएमएचओ द्वारा माँगी गई बिना शर्त माफी मंजूर कर ली
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाई काेर्ट ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर डाॅ. संजय मिश्रा सहित अन्य के विरुद्ध एक बार फिर अवमानना कार्रवाई समाप्त कर दी है।
चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने अपने पूर्व आदेश के अनुपालन में विलंब को लेकर सीएमएचओ द्वारा माँगी गई बिना शर्त माफी मंजूर कर ली। मामला संस्कारधानी अस्पताल, करमेता, जबलपुर के पंजीयन आवेदन के नवीनीकरण से संबंधित था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिका पर हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर, 2023 को जो आदेश पारित किया था, उसके पालन में विलंब किया गया है। दरअसल, हाई कोर्ट ने सीएमएचओ डाॅ. मिश्रा को संस्कारधानी अस्पताल के पंजीयन नवीनीकरण मामले में 30 दिन के भीतर उचित आदेश पारित करने के निर्देश दिए थे।
इस लिहाज से नौ दिसंबर तक निर्णय लेना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
Created On :   18 Jan 2024 10:10 AM GMT