जबलपुर: अंजुमन इस्लामिया वक्फ कमेटी के नियुक्ति आदेश पर रोक

अंजुमन इस्लामिया वक्फ कमेटी के नियुक्ति आदेश पर रोक
  • मप्र वक्फ बोर्ड व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब माँगा
  • वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल ने पक्ष रखा
  • दिनांक 28 जून 2023 को प्रबंध समिति की नियुक्ति की

डिजिटल डेस्क,जबलपुर | मप्र हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई अंजुमन इस्लामिया वक्फ कमेटी जबलपुर के नियुक्ति आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने मप्र वक्फ बोर्ड व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।

वक्फ अंजुमन इस्लामिया इंतेजामिया कमेटी मढ़ाताल जबलपुर के गठन आदेश के विरुद्ध आज़ाद अली, मोहम्मद ज़ाहिद अंसारी एवं मोहम्मद आदिल खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट को बताया गया कि मप्र वक्फ बोर्ड के प्रभारी सीईओ मोहम्मद अहमद खान ने वक्फ अंजुमन इस्लामिया मढ़ाताल जबलपुर के प्रबंध हेतु मोहम्मद अनवर उर्फ अन्नू अनवर की अध्यक्षता में दिनांक 28 जून 2023 को प्रबंध समिति की नियुक्ति की थी।

बोर्ड ने अनवर की अध्यक्षता में गठित 11 सदस्यीय इंतेजामिया कमेटी जिसमें नसीम बेग, मुबस्सिर अली, फैसल अंसारी उर्फ फैसल कूलर, रियाज़ मोहम्मद, नाज़नीन तबस्सुम, मेराज अहमद अंसारी, ज़फर खान, शेख शमशाद, गुलाम मुस्तफा एवं सरताज आलम की इंतेजामिया कमेटी की नियुक्ति की थी।

इसके पूर्व एक याचिका में हाई कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान की नियुक्ति को नियम विरुद्ध करार दिया था। उसी आधार पर एकलपीठ ने 28 जून 2023 को की गई नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता तकमील नासिर ने पैरवी की और वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल ने पक्ष रखा।

Created On :   19 Jan 2024 12:49 PM GMT

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