आर्यन के जेल जाने के बाद, शाहरूख खान के बंगले 'मन्नत' का ये हाल है?
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मन्नत के शहजादे आर्यन खान 08 अक्टूबर से जेल में हैं, मन्नत के बंद दरवाजों के पीछे भी उदासी छाई है। वैसे इस मामले पर शाहरूख खान और गौरी खान अब तक सामने नहीं आए हैं न ही कोई स्टेटमेंट जारी किया है। ऐसे में शाहरूख के फैन्स यही जानना चाहते हैं कि मन्नत के बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या चल रहा है। जब शाहरूख खान का लाडला सलाखों के पीछे है उन हालातों में मन्नत की चार दिवारी में छिपा सन्नाटा क्या कहता है।
बताया जा रहा है कि शाहरुख खान और गौरी खान इस बात को लेकर काफी तनाव में हैं। किंग खान के लिए ऐसी कोई चीज नहीं जो वह चाहें और पूरी ना हो, पर इस बार मामला थोड़ा उलट सा गया है। शाहरुख ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके जिगर के टुकड़े को इतने दिन सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। आर्यन की गिरफ्तारी ने पूरी इंडस्ट्री को चौंका के रख दिया है। सारे सितारे अपने बच्चों को लेकर सोचने पर मजबूर हो गए हैं।
शाहरुख ने ली एक्सपर्ट्स की कानूनी सलाह
आर्यन खान के गिरफ्तार होते ही शाहरुख ने तुरंत देश के एक्सपर्ट्स को कॉल करके बेस्ट कानूनी सलाह जुटानी शुरु कर दी थी। उन्होंने ने अपने बेटे के लिए बेस्ट क्रिमिनल लॉयर सतीश मानशिंदे को बुक किया था। इससे पहले मानशिंदे कई हाईप्रोफाइल केस लड़ चुके हैं, उन्होंने संजय दत्त, सलमान खान से लेकर रिया चक्रवर्ती तक का केस लड़ा है। मानशिंदे ने भी अपनी तरफ से शाहरुख को आश्वासन दिया था कि वह आर्यन खान को जल्द ही सलाखों से बाहर निकालेंगे, पर अब तक इस मामले में काई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है।
आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा सहित सात अन्य लोगों के साथ एक लग्जरी क्रूज लाइनररेव पार्टी के दौरान ड्रग का इस्तेमाल करने, बेचने और खरीद के आरोप में गिरफ्तार किया था। 07 अक्टूबर को मुंबई मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्टार किड के अलावा सात अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने तब जमानत याचिका दायर की थी लेकिन मुंबई की एस्पलेनैड कोर्ट ने शुक्रवार, 08 अक्टूबर को ड्रग्स मामले में आर्यन खान, अरबाज खान और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज कर दी। सतीश मानेशिंदे ने 11 अक्टूबर को विशेष एनडीपीएस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई आज (गुरूवार, 14 अक्टूबर 2021) की गई है और कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख दी है।
Created On :   14 Oct 2021 11:15 AM GMT