Lockdown: ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन परमिट की वैधता 30 जून तक बढ़ाई
- गाड़ियों के परमिट की वैधता 30 जून तक बढ़ाई गई
- प्रवर्तन अधिकारियों को भी बढ़ाई गई अवधि मानने को कहा
- सड़क
- परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोविड 19 यानी कोरोनावायरस के चलते देशभर में लॉकडाउन के चलते लोग घरों में हैं। हालांकि कई लोग ऐसे हैं, जो अपनी ड्यूटी को इन हालातों में पूरी करने में जुटे हैं। ऐसे में काम के दौरान उपयोग किए जाने वाले वाहन के प्रमाण पत्र या आपके ड्राइविंग लायसेंस एक्सपायर हो गया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राहत दी है।
दरअसल केंद्र सरकार ने उन सभी मालिकों और ड्राइवरों को राहत दी है जिनके प्रमाण पत्र हाल ही में समाप्त हो गए हैं या आने वाले दिनों में रिन्यू होने थे। लॉकडाउन के चलते उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इनकी तिथियों को आगे बढ़ा दिया है।
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मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, 1 फरवरी के बाद जो भी दस्तावेज समाप्त हो गए हैं, उन्हें अब 30 जून, 2020 तक वैध माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा है, ""सभी राज्यों से आग्रह है कि वे मोटर वाहन कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानें जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है। देशव्यापी बंद के कारण उनका नवीनीकरण नहीं कराया जा सका है।
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जिन दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ायी गई है, उसमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।
प्रवर्तन अधिकारियों को भी आदेश
मंत्रालय ने कहा है कि, लॉकडाउन के दौरान कई वाहन आवश्यक सेवाओं के लिए संचालित किए जा रहे हैं। उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े इसका ध्यान रखें। इसके लिए प्रवर्तन अधिका
Created On :   31 March 2020 5:06 PM IST