नया मोटर व्हीकल एक्ट फिलहाल MP में लागू नहीं, सीएम बोले - अध्ययन के बाद निर्णय लेंगे
- एक सितंबर से पूरे देश में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया है
- मप्र सीएम ने कहा अध्ययन के बाद आवश्यक होने पर जनहित में निर्णय लेंगे
- मप्र सहित पश्चिम बंगाल और राजस्थान में लागू नहीं हुआ नया नियम
डिजिटल डेस्क, भोपाल। एक सितंबर से पूरे देश में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया है। जिसके बाद अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा। सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण हादसे पर ठेकेदार और कंपनी पर भी जुर्माना लगेगा। वहीं मप्र में यह नियम लागू नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट पर अध्ययन के बाद आवश्यक होने पर जनहित में फैसला करेगी। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी।
सीएम नाथ ने ट्वीट कर लिखा ""सेंट्रल मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट- 2019 का हम पूरा अध्ययन करेंगे। हमारे लिये जनहित प्राथमिकता है। पड़ौसी राज्यों का अध्ययन कर , इसका प्रस्ताव बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिये है। समझौता शुल्क को लेकर हमें निर्णय का अधिकार है,आवश्यक होने पर हम जनहित में निर्णय लेंगे।""
सेंट्रल मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट- 2019 का हम पूरा अध्ययन करेंगे।
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) September 2, 2019
हमारे लिये जनहित प्राथमिकता है।
पड़ौसी राज्यों का अध्ययन कर , इसका प्रस्ताव बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिये है।
समझौता शुल्क को लेकर हमें निर्णय का अधिकार है ,आवश्यक होने पर हम जनहित में निर्णय लेंगे।
आपको बता दें कि सोमवार को जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने यह जानकारी दी थी कि फिलहाल नया मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम राज्य में लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि राज्य में एक सितंबर से नए नियम लागू नहीं होंगे। शर्मा ने कहा कि केंद्र ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया है और राज्य सरकार चर्चा के बाद ही इस अधिनियम को लागू करेगी।
हम अभी राज्य में नए यातायात नियमों को लागू नहीं कर रहे हैं,सबसे पहले नए नियमों की कमेटी बनाकर समीक्षा की जाएगी इसके बाद कोई निर्णय लेगें॥ @INCIndia @INCMP #pcsharmainc#MotorVehicleAct2019 pic.twitter.com/9stdntFB6d
— P C Sharma (@pcsharmainc) September 1, 2019
आपको बता दें कि नए नियम को लागू ना करने वाला मप्र अकेला राज्य नहीं है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने भी अपने-अपने राज्यों में इस अधिनियम को लागू करने से मना कर दिया है।
नए नियम में यह संशोधन
पहले जहां बिना हेलमेट लगाकर बाइक चलाने पर 100 से 300 रुपए लिए जाते थे वह जुर्माना अब बढ़कर 500 से 1500 रुपए तक हो गया है। तीन लोगों को बैठाकर बाइक चलाने पर 100 रुपए की जगह अब 500 रुपए देना होंगे। पॉल्युशन सर्टिफिकेट न होने पर पहले 100 रुपए की जगह 500 रुपए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस पहले जुर्माना 500 रुपए की जगह अब 5000 रुपए और ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 400 रुपए से बढ़ाकर अब 1000 से 2000 रुपए तक कर दिया गया है।
इसके अलावा वाहन की खतरनाक तरीके से ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपए से बढ़ाकर अब 1000 से 5000 रुपए तक कर दिया गया है। वहीं ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन पर बात करने के दौरान जुर्माना 1000 रुपए से 5000 तक देना होंगे, गलत साइड में गाड़ी चलाने पर पहले जहां 1100 रुपए थे वह अब 5000 और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2000 से सीधा 10 हजार रुपए कर दिया गया है।
Created On :   2 Sept 2019 4:58 PM IST