बंगाल: ट्रांसजेंडर अब सामान्य श्रेणी में राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं
पश्चिम बंगाल बंगाल: ट्रांसजेंडर अब सामान्य श्रेणी में राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं
- सामान्य श्रेणी में ट्रांसजेंडर
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राज्य में ट्रांसजेंडरों को सामान्य श्रेणी में राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाने का फैसला किया है।
वित्त विभाग की प्रभारी राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
उन्होंने कहा कि अगले साल सदन के बजट सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में एक अलग विधेयक लाया जाएगा, जिसके बाद यह एक अधिनियम बन जाएगा। आपको बता दें कि 15 अप्रैल, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को बरकरार रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग थर्ड जेंडर के प्रतिनिधि के रूप में समान मौलिक अधिकारों के हकदार होंगे जो भारतीय संविधान ने देश के नागरिकों को प्रदान किए हैं। शीर्ष अदालत ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में थर्ड जेंडर के लोगों के लिए आरक्षण की भी बात कही।
आईएएनएस
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