18 महीने बाद आए बाहर: पीएमएलए से मिली सत्येंद्र जैन को जमानत, केस से जुड़े लोगों से मिलने पर लगी रोक

  • सत्येंद्र जैन को मिली जमानत
  • लेकिन केस से जुड़े लोगों से मिलने पर लगी रोक
  • जानें क्या था पूरा मामला

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-18 10:49 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप के नेता को जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत मिली है लेकिन उनको ट्रायल पर जमानत दी गई है साथ ही वह देश के बाहर भी नहीं जा सकते हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कहा है कि अभी ट्रायल खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को जमानत दे दी है लेकिन उनको 50 हजार का मुचकला भरना होगा। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में उनकी पत्नी रोने लगी थीं।

भारत से बाहर नहीं जा सकते

राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि सत्येंद्र जैन ने लंबे वक्त तक जेल की सजा काट ली है। साथ ही मुकदमा भी शुरू होने की संभावना नहीं नजर आ रही है। सत्येंद्र जैन को जमानत का पूरा हक है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि, सत्येंद्र जैन गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे। जिससे मुकदमा प्रभावित हो। साथ ही वे भारत से बाहर भी नहीं जाएंगे।

पिछले साल क्यों मिली थी जमानत?

सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद इनको पिछले साल मई में ही स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई थी। जिसके बाद वो 10 महीने तक बेल पर रहे थे। इस साल उनकी नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने उनको सरेंडर करने का आदेश दिया। जिसके बाद उन्होंने 18 मार्च को जेल में सरेंडर कर दिया था। 

पूर्व मंत्री की बेल, पार्टी के लिए राहत

दिल्ली के पूर्व मंत्री की बेल पार्टी के लिए एक राहत है। बता दें, दिल्ली में विधानसभा के चुनावों की तैयारियां भी तेज हैं और ऐसे समय में इनको जमानत मिलना एक राहत की बात है। साथ ही सत्येंद्र जैन के अलावा और भी बड़े नेता बाहर आ चुके हैं। जिसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह शामिल हैं। 

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