अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका: हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मामले को रोकने से किया इनकार, 20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मामले को रोकने से किया इनकार, 20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
  • निचली अदालत में जारी रहेगी केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही
  • केजरीवाल के खिलाफ 20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
  • धन शोधन से जुड़ा है पूरा मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही जारी है। जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। ईडी ने निचली अदालत में केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस भेजा है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। ईडी ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहना ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।

जानें पूरा मामला

अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा छठी सप्लीमेंट्री चार्जशीट और 7 वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक जैसी है। इन दोनों चार्जशीट में कुछ भी नया नहीं है। साथ ही, गवाहों के बयान भी पहले की चार्जशीट जैसे ही है। पूर्व सीएम के वकील ने कहा बिना सेक्शन के ट्रायल कोर्ट कैसे मामले में सुनवाई कर सकती है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (20 नवंबर) को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

धन शोधन से जुड़ा है मामला

गौरतलब है कि, अरविंद केजरीवाल ने याचिका में हाई कोर्ट से इस आधार पर अधीनस्थ अदालत के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया कि विशेष न्यायाधीश ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किसी मंजूरी के अभाव में आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जबकि कथित अपराध के समय वह लोक सेवक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

बता दें कि, हाई कोर्ट ने 12 नवंबर को केजरीवाल की एक अन्य याचिका पर ईडी से जवाब तलब किया था। यह मामला धन शोधन मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी समन को चुनौती दी गई थी। उसने आपराधिक मामले में इस स्तर पर अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी थी।

Created On :   21 Nov 2024 6:22 PM IST

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