मस्जिद मंदिर मामला: वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में दिया बड़ा फैसला, सार्वजनिक होगी एएसआई रिपोर्ट

  • सार्वजनिक होगी एएसआई रिपोर्ट
  • हिंदू पक्ष ने मांगी थी रिपोर्ट
  • मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने से किया था मना

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-24 15:03 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने सभी पक्षकारों कों एएसआई रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। आपको बता दें मुस्लिम पक्ष ने एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने के लिए आवेदन दिया था। 

एएसआई ने 18 दिसंबर को कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश की थी।  एएसआई ने सील बंद लिफाफे में चार भागों में हुई सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी। एएसआई  रिपोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सम्पूर्ण जानकारी है।  सर्वे ज्ञानवापी परिसर में 100 दिन से अधिक चला था।

आपको बता दें अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने 21 दिसंबर को कोर्ट से कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए, ना ही किसी भी पक्ष को  दी जाए।  हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल नहीं की जाएगी। वकील अनुपम द्विवेदी ने कहा, इसे रोकना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सार और सूचना के अधिकार के खिलाफ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजूखाने की सफाई कलेक्टर एस राजलिंगम की देखरेख में 20 जनवरी को हुई थी।

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