नीट यूजी परीक्षा 2024: सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इंकार, एनटीए से मांगा जवाब
- नीट परीक्षा के खिलाफ 'सुप्रीम' सुनवाई
- काउंसलिंग पर रोक लगाने से इंकार
- कोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नीट यूजी 2024 परीक्षा के परिणाम पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग रोकने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने नीट परीक्षा करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर जवाब देने का आदेश दिया है। परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जुलाई के बदले इसी महीने याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया था। याचिका में परीक्षा रद्द करने और एसआईटी जांच की मांग की गई है।
'परीक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं' - एससी
जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच ने नीट यूजी परीक्षा 2024 के खिलाफ दायर याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई की है। परीक्षा पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनटीए को कड़े शब्दों में कहा कि इससे परीक्षा की पवित्रता पर सवाल खड़े होते हैं और इस पर अदालत को जवाब चाहिए। मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
क्या है पूरा मामला?
नीट यूजी 2024 परीक्षा परिणाम जारी होते ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के घेरे में आ गया था। दरअसल, इस बार 67 छात्र-छात्राओं ने फुल मार्क्स लाते हुए परीक्षा में टॉप किया है, जबकि आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा अब तक 3-4 छात्र ही 720 में से 720 अंक स्कोर करते आए हैं। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने परीक्षा में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर गए। परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अब तक सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है। छात्र काउंसलिंग पर रोक लगाने के साथ परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग करते हुए भी कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। बता दें नीट यूजी परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और 29 अप्रैल को एनटीए ने उत्तर कुंजी जारी की थी। वहीं परीक्षा परिणाम 4 जून को जारी किया गया था।